नौकरी जाने के बाद मिलेगी वेतन
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत किसी भी निजी कंपनी, दुकान, रेस्टोरंट या होटल, सिनेमा थियेटर से जुड़े संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान, क्लीनिक के लिए अगर 10 या इससे ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो इन्हें चलाने वाले व्यक्ति को अपने कर्मचारी को अपने उन सभी कर्मचारियों को ESIC के तरहत पंजीकृत करवाना जरूरी है जिनका वेतन 21000 रुपए से कम हो। कुछे एक राज्यों में 20 या इससे अधिक कर्मचारियों की के लिए यह नियम है।
कर्मचारियों को मिलेंगे ये लाभ
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बीमित व्यक्ति को नौकरी जाने की स्थिति में और नए रोजगार की तलाश के दौरान सीधे बैंक खाते में राहत राशि भेजी जाएगी। ESIC से जुड़ने के बाद कर्मचारी कई तरह की सुविधाओं का हकदार होता है, कर्मचारी को स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और दुर्घटना बीमा जैसी कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं और अब सरकार ने इसके तहत एक और लाभ जोड़ दिया है, जिसके मुताबिक कर्मचारी अगर ESIC से जुड़ा होगा तो उसकी नौकरी जाने पर भी 3 महीने तक उसके खाते में मासिक वेतन आता रहेगा।