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ये है प्रतिबंधित पालीथिन
यहां बता दें कि अभी तक शासन ने सिर्फ 50 माइक्रोन तक के कैरीबैग को प्रतिबंधित किया था। अब 50 माइक्रोन से ज्यादा के पालीथिन बैगों पर भी रोक लगा दी गई है। 15 अगस्त से थर्मोकाल और प्लास्टिक के थाली, ग्लास, प्लेट व चम्मच आदि पर रोक लगा दी गई थी। 50 माइक्रोन से ज्यादा के कैरी बैग बंद करने के लिए दो अक्तूबर तक का समय दिया गया था।
इतना जुर्माना लगेगा
इस बारे में नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि अब पालीथिन बैग पर पूरी तरह से रोक है। शहर में किसी भी स्थिति में पालीथिन बैग का प्रयोग नहीं होने दिया जाएग। शहर को चार जोन में बांटकर प्रभारी अधिकारियों की तैनाती की गई है। पालीथिन बनाने या बिक्री करने वालों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पालीथिन का प्रयोग करने वाले दुकानदारों पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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व्यापारी हैं नाखुश
जुलाई में जब प्रतिबन्ध के बाद छापेमारी शुरू की गयी तो नगर निगम की टीम को कई जगह विरोध झेलना पड़ा था। अब दोबारा शुरू होने से व्यापारियों का विरोध झेलना पड़ सकता है। व्यापारियों के मुताबिक कीमत और सहूलियत के के हिसाब से अभी मार्केट में पालीथिन का विकल्प नहीं उपलब्ध है। इसलिए पहले उसका विकल्प मार्केट में आने देना चाहिए उसके बाद अभियान चलाया जाना चाहिए।