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Knowledge@patrika:आपके PF ACCOUNT में आने वाली है ब्याज की रकम, जानिए क्या हैं निकालने के नियम

locationमुरादाबादPublished: Oct 03, 2019 11:30:12 am

Submitted by:

jai prakash

Highlights

पीएफ ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं
आपके खाते में आने वाली है ब्याज की रकम
पीएफ का पैसा निकालने के हैं सात नियम

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मुरादाबाद: ये जानकारी आपको मिल ही गयी होगी कि केंद्र सरकार वर्ष 2018-19 के लिए प्रोविडेंट फंड का ब्याज आपके खाते में डालने जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में इस बारे में नोटिस भी जारी किया है। लेकिन क्या आप ब्याज का पैसा निकाल पाएंगे। इसके लिए भी EPFO द्वारा नियम तय हैं। जिन्हें आपको फालो करना पड़ेगा। बहुत ही आसान हैं। प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) निकालने के लिए अब आप ऑनलाइन सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। ऐप्लिकेशन फाइल करने के बाद पीएफ का पैसा निकालने की सारी प्रक्रिया 3 दिनों में पूरी हो जाती है। जिनका पीएफ (PF) व बैंक खाता आधार नंबर से जुड़ा है, उन्हें इसका फायदा मिलता है। इस बारे में टीम पत्रिका ने टैक्स एक्सपर्ट सीए अभिनव अग्रवाल से बात की, जिसमें उन्होंने विस्तार से जानकारी दी।

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सात साल बाद निकाल सकते हैं पैसा

आपको बता दें कि PF का पूरा पैसा एक बार में नहीं निकाला जा सकता है। उसे सिर्फ एमरजेंसी की स्थिति में निकाला जा सकता है। 7 परिस्थितियों में पीएफ को निकाल सकते हैं। कुछ स्थितियों में आप PF का पूरा हिस्सा निकाल सकते हैं और कुछ में एक निश्चित हिस्सा ही निकाल सकते हैं।

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मेडिकल
इसमें आप अपने, पत्‍नी के, बच्‍चों के या फिर माता-पिता के इलाज के लिए भी पीएफ विद्ड्रॉ (PF WITHDRAW) कर सकते हैं। इस स्थिति में कभी भी पीएफ विद्ड्रॉ कर सकते हैं, ये आवश्‍यक नहीं है कि आपकी नौकरी कितने समय की है। एक महीने या उससे अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है। इस समय के लिए एम्प्लॉयर से अप्रूव लीव सर्टिफिकेट भी देना होता है। पीएफ के पैसों से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए व्यक्ति को अपने एम्प्लॉयर या फिर ESI अप्रूव सर्टिफिकेट देना होता है। सर्टिफिकेट में यह दावा होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कर्मचारी तक ESI की सुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती या फिर उसे ईएसआई (ESI) की सुविधा नहीं दी जाती है।

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इसके तहत पीएफ (PF) का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 के तहत आवेदन करने के साथ-साथ बीमारी का सर्टिफिकेट या की अन्य ऐसा डॉक्युमेंट देना होता है। जिससे सत्यता की जांच की जा सके। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का 6 गुना या फिर पूरा पीएफ का पैसा, जो भी कम हो, निकाल सकता है।

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एजुकेशन/शादी

अपनी या भाई-बहन की या फिर अपने बच्‍चों की शादी के लिए पीएफ (PF) की राशि को निकाला जा सकता है। आप अपनी पढ़ाई या फिर बच्‍चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ की राशि को निकाल सकते हैं। इसके लिए कम से कम 7 साल की नौकरी हो जानी चाहिए। संबंधित कारण का सबूत आपको देना होगा। एजुकेशन के मामले में आपको अपने एम्प्लायर के द्वारा फॉर्म 31 के तहत आवेदन करना होता है। आप पीएफ निकालने की तारीख तक कुल जमा का 50 प्रतिशत पीएफ ही निकाल सकते हैं। एजुकेशन के लिए पीएफ का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति अपने पूरे सेवाकाल में सिर्फ तीन बार कर सकता है।

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प्‍लॉट
प्लॉट खरीदने के लिए पीएफ (PF) का पैसा इस्तेमाल करने के लिए आपका कार्यकाल 5 साल पूरा होना चाहिए। प्‍लॉट आपके, आपकी पत्‍नी के या दोनों के नाम पर रजिस्‍टर्ड होना चाहिए। प्लॉट या प्रॉपर्टी किसी प्रकार के विवाद में फंसी नहीं होनी चाहिए और न ही उस पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही होनी चाहिए। प्लॉट खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 24 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है। इस तरह की स्थिति में आप अपनी नौकरी के कुल समय में सिर्फ एक ही बार पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।

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घर या फ्लैट


इस तरह की स्थिति में आपकी नौकरी के 5 साल पूरा होना आवश्‍यक है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है। इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

 

रि-पेमेंट ऑफ होम लोन


इसके लिए आपकी नौकरी के 10 साल होना चाहिए। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ (PF) का पैसा निकाल सकता है। इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

हाउस रिनोवेशन


इस स्थिति में आपके की नौकरी के कम से कम 5 साल पूरे होने चाहिए। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 12 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है। इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्री-रिटायरमेंट


इसके लिए आपकी उम्र 54 वर्ष होनी चाहिए। इस स्थिति में आप कुल पीएफ बैलेंस (PF BALANCE) में से 90 प्रतिशत तक की रकम निकल सकते हैं। लेकिन यह विद्ड्रॉ सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है।


टैक्‍सेबल है या नहीं


लगातार नौकरी के दौरान 5 साल से पहले पीएफ विड्रॉल (PF WITHDRAW) करते हैं तो यह टैक्‍सेबल होगा। यहां लगातार सर्विस से मतलब ये नहीं है कि एक ही संस्‍था में 5 साल तक सर्विस होना। आप सर्विस बदल सकते हैं और कोई भी संस्‍था ज्‍वाइन कर सकते हैं। आप अपने पीएफ अकांउट (PF ACCOUNT) को नए एम्‍पलॉयर को ट्रांसफर कर सकते हैं।

 

 

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