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इंटरनेशनल ड्रग रैकेट मामले में पंजाब के जगदीश भोला को 12,10 और 2 वर्ष की कैद,साथियों को भी अदालत ने सुनाई सजा

locationमोहालीPublished: Feb 13, 2019 08:45:46 pm

भोला के साथियों को भी सजा मिली है…

jagdish bhola file photo

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(चंडीगढ,मोहाली): इंटरनेशनल ड्रग रैकेट मामले में पंजाब के पूर्व पुलिस उपअधीक्षक एवं अर्जुन अवार्डी जगदीश भोला को बुधवार को मोहाली स्थित सीबीआई अदालत ने तीन अलग-अलग मामलों में 12,10 और 2 वर्ष कैद की सजा सुना दी। इसके साथ ही तीन अन्य मामलों में भोला को बरी भी किया गया है।


सीबीआई अदालत के फैसले के अनुसार जगदीश भोला को सुनाई गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। भोला छह साल पहले ही जेल में पूरे कर चुका है और उसे छह साल और जेल में बिताने होंगे।

भोला के इन साथियों को मिली सजा

एफआईआर नम्बर 56 में भोला को 10 वर्ष के कारावास और साथी जगजीत चहल को 10 वर्ष,सतिंदर धामा को 12 वर्ष,सरबजीत साबा को दो मामलों में दस-दस वर्ष,बलजिंदर को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई। मनजिंदर सिंह औलख, परमजीत पम्मा, सुरजीत सिंह, हरमिंदर सिंह, हरबंस, देविंदर हैप्पी, परमजीत चहल, अनिल चहल को बरी किया गया है।

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