सीबीआई अदालत के फैसले के अनुसार जगदीश भोला को सुनाई गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। भोला छह साल पहले ही जेल में पूरे कर चुका है और उसे छह साल और जेल में बिताने होंगे।
भोला के इन साथियों को मिली सजा
एफआईआर नम्बर 56 में भोला को 10 वर्ष के कारावास और साथी जगजीत चहल को 10 वर्ष,सतिंदर धामा को 12 वर्ष,सरबजीत साबा को दो मामलों में दस-दस वर्ष,बलजिंदर को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई। मनजिंदर सिंह औलख, परमजीत पम्मा, सुरजीत सिंह, हरमिंदर सिंह, हरबंस, देविंदर हैप्पी, परमजीत चहल, अनिल चहल को बरी किया गया है।