यह भी पढ़ें
3,798 रुपये में Redmi 6A खरीदने का मौका आज, Amazon पर लगी सेल
रिपोर्ट की माने तो अन्य टेलीकॉम कंपनियां भी पॉर्न साइट्स बंद कर सकती है। क्योंकि उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DoT) ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ये आदेश दिया है कि वो पॉर्नोग्राफिक कंटेंट वाले 827 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दें। यह भी पढ़ें
iPhone XR की पहली सेल आज, यहां से खरीदने पर मिल रहा जबरदस्त ऑफर
बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट 28 सितंबर को आदेश देते हुए कहा है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पॉर्न वेबसाइट्स को बैन कर दें, नहीं तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, जिसके बाद DoT ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश देते हुए कहा कि इन साइट्स को बंद कर दिया जाएगा। DoT ने खास करके 800 से ज्यादा पॉर्न वेबसाइट्स के नाम की लिस्ट भी जारी की है, जिसे बंद करना है। यह भी पढ़ें