भारतीय नागरिक कुलभषण जाधव के मामले पर आईसीजे आज से सुनवाई शुरू करेगा। पाकिस्तान दावा करता आया है कि कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान का आरोप है कि कुलभूषण जाधव एक भारतीय नागरिक है जिसे ईरान से पाकिस्तान में जासूसी के लिए भेजा गया था। भारत ने पाकिस्तान के इन सारे दावों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान अंतरर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात का दावा करता आया है कि कुलभूषण जासूसी और तबाही फैलाने के उद्देश्य से पाकिस्तान आए थे। आपको बता दें कि आईसीजे की 10 सदस्यीय खंड पीठ ने 18 मई 2017 में पाकिस्तान को मामले में निर्णय आने तक जाधव को सजा न देने को कहा था। आईसीजे ने 18 से 21 फरवरी तक इस मामले में सार्वजनिक सुनवाई का समय तय किया है।
इस मामले में भारत का प्रतिनिधित्व जाने माने वकील हरीश साल्वे कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिवक्ता खावर कुरैशी अपने देश की ओर से दलीलें पेश करेंगे। 19 फरवरी को पाकिस्तान अपनी दलीलें पेश करेगा जबकि भारत 20 फरवरी को इस पर जवाब देगा।21 फरवरी को पाकिस्तान अंतिम बार अपनी आखिरी दलीलें पेश करेगा। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आईसीजे का फैसला इस साल के गर्मियों तक आ सकता है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके बाद कुलभषण को दोषी ठहराने के पुख्ता सबूत हैं। वहीं भारत कुलभषण जाधव के निर्दोष साबित होने के प्रति आश्वस्त है।
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