बता दें, ईसाईयों के एक संगठन ने अपनी याचिका तत्काल सुनवाई करने की अपील की थी। इसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदान की तारीख 18 अप्रैल से बदलने का अनुरोध करते हुए कहा गया था कि चुनाव की तारीख बदली जाए क्योंकि यह गुड फ्राइडे और ईस्टर की पवित्र अवधि के बीच पड़ रही है।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि वोटिंग की तारीख गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच में है, इसलिए नई तारीख तय की जाए। जस्टिस एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि- “आप किसी पवित्र दिन में मतदान नहीं कर सकते?”