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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कैसे प्रार्थना करें और कैसे मतदान, हम नहीं दे सकते सलाह

locationनई दिल्लीPublished: Apr 04, 2019 04:11:34 pm

Submitted by:

Navyavesh Navrahi

ईसाईयों के एक संगठन ने अपनी याचिका तत्काल सुनवाई की अपील की थी
मतदान की तारीख 18 अप्रैल से बदलने का किया था अनुरोध
याचिका में कहा गया- वोटिंग की तारीख गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच में है

supreme court
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित 18 अप्रैल की तारीख को टालने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। ईसाई निकाय ने कोर्ट याचिका दायर करके कहा था कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव की तारीख बदली जाए क्योंकि 18 अप्रैल ‘पवित्र सप्ताह’ में पड़ रहा है। पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा- “हम आपको यह सलाह नहीं देना चाहते कि प्रार्थना कैसे करें और मतदान कैसे करें।”
बता दें, ईसाईयों के एक संगठन ने अपनी याचिका तत्काल सुनवाई करने की अपील की थी। इसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदान की तारीख 18 अप्रैल से बदलने का अनुरोध करते हुए कहा गया था कि चुनाव की तारीख बदली जाए क्योंकि यह गुड फ्राइडे और ईस्टर की पवित्र अवधि के बीच पड़ रही है।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि वोटिंग की तारीख गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच में है, इसलिए नई तारीख तय की जाए। जस्टिस एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि- “आप किसी पवित्र दिन में मतदान नहीं कर सकते?”

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