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IAS-IPS अधिकारियों के कैडर आवंटन वाली याचिका पर होगी सुनवाई, HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंची केन्द्र सरकार

locationनई दिल्लीPublished: May 13, 2019 11:59:09 am

Submitted by:

Kaushlendra Pathak

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 बैच के IAS और IPS अधिकारियों के कैडर आवंटन रद्द कर दिया था
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केन्द्र सरकार
सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने कहा- इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी

supreme court

IAS-IPS अधिकारियों के कैडर आवंटन वाली याचिका पर होगी सुनवाई, HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंची केन्द्र सरकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) की अवकाश पीठ नये IAS और IPS अधिकारियों के कैडर आवंटन वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट ( High Court ) के फैसले के खिलाफ कैडर आवंटन को लेकर जो याचिका दायर की है उस पर SC में सुनवाई होगी।
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हाईकोर्ट ने कैडर आवंटन को कर दिया था रद्द

हाईकोर्ट ने 2018 बैच के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के कैडर आवंटन को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नए सिरे से कैडर आवंटन करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने यह निर्देश 2018 बैच के चार अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। इन अधिकारियों ने कैडर आवंटन को गलत बताते हुए चुनौती दी थी। न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश रेखा पल्ली की खंडपीठ ने नए कैडर आवंटन का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए था कि अधिकारियों की ओर से कैडर के पुन: आवंटन में अधिक समय नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि, अब यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। अधिकारियों के पास इस संबंध में पहले से ही अपेक्षित डेटा है।
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गौरतलब है कि याचिका दायर करने वाले अधिकारियों का दावा था कि कैडर आवंटन नीति 2017 की व्याख्या गलत तरीके से की गई और यह पूरी तरह मनमाना और अनुचित है। यह नीति समानता के अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि उन्हें उनका पसंदीदा कैडर नहीं दिया जबकि उनसे कम अंक वाले अधिकारियों को पसंदीदा कैडर दिया गया है।

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