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सुप्रीम कोर्ट से कार्ति चिदंबरम की याचिका खारिज, 10 करोड़ रुपये जारी करने की थी मांग

locationनई दिल्लीPublished: May 14, 2019 12:05:26 pm

Submitted by:

Shweta Singh

कार्ति चिदंबरम ने की थी 10 करोड़ रुपये जारी करने की मांग
अदालत ने याचिका पर विचार से किया इनकार
मामले को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच के सामने रखने का निर्देश

Karti chidambaram

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने 10 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी। कार्ति चिदंबरम ने यह राशि रजिस्ट्री के साथ विदेश यात्रा की शर्त के रूप में जमा करवाई थी।

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CJI रंजन गोगोई वाली बेंच के सामने करें अपील

मंगलवार को अदालत ने उनसे इस मामले का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच के सामने करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कार्ति आपराधिक मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई ( CBI ) की जांच का सामना कर रहे हैं। इससे पहले मई महीने की शुरुआत में उन्होंने अमरीका, जर्मनी और स्पेन जाने की इजाजत ली थी, जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें इजाजत दे दी थी।

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मई में मिली थी यात्रा की मंजूरी

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना वाली बेंच ने कार्ति को सशर्त विदेश यात्रा की मंजूरी दी थी। दस करोड़ की राशि के अलावा कोर्ट ED को दिए कार्ति के आश्वासन को भी संज्ञान में लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह भारत लौटेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। कोर्च ने इसपर कहा था अगर उन्होंने जांच में सहयोग नहीं दिया तो उनके साथ सख्ती बरती जायेगा।

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