scriptसुप्रीम कोर्ट ने दी ममता बनर्जी को राहत, हटाई दुर्गा पूजा समितियों को फंड देने से रोक | SC refuses to stay WB govt order Rs. 10,000 to Durga Puja committees | Patrika News

सुप्रीम कोर्ट ने दी ममता बनर्जी को राहत, हटाई दुर्गा पूजा समितियों को फंड देने से रोक

locationनई दिल्लीPublished: Oct 12, 2018 01:06:26 pm

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समितियों को 10 हजार रुपये देने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

दुर्गा पूजा समिति पश्चिम बंगाल

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समितियों को 10 हजार रुपये देने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ वक्त पहले घोषणा की थी कि दुर्गा पूजा समितियों को 10 हजार रुपयेे की मदद दी जाएगी।
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बुधवार को ममता बनर्जी को इस योजना पर राहत दे दी थी। ममता बनर्जी द्वारा हर दुर्गा पूजा समिति को 10 हजार रुपये के अनुदान देने की घोषणा के तहत सरकार कुल 28 करोड़ रुपये का अनुदान दे रही थी। हाईकोर्ट ने मंगलवार तक दुर्गा पूजा से जुड़ी अपनी अनुदान योजना को रोककर रखने के लिए कहा था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के इस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और अनुदान राशि बांटने पर लगी रोक भी खत्म हो गई थी।
इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की और दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके छह सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा है।
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