इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बुधवार को ममता बनर्जी को इस योजना पर राहत दे दी थी। ममता बनर्जी द्वारा हर दुर्गा पूजा समिति को 10 हजार रुपये के अनुदान देने की घोषणा के तहत सरकार कुल 28 करोड़ रुपये का अनुदान दे रही थी। हाईकोर्ट ने मंगलवार तक दुर्गा पूजा से जुड़ी अपनी अनुदान योजना को रोककर रखने के लिए कहा था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के इस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और अनुदान राशि बांटने पर लगी रोक भी खत्म हो गई थी।
इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की और दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके छह सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा है।