वकीलों की हड़ताल के कारण नहीं लगा पाया गुहार: राजीव कुमार
CBI की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कुमार ने अदालत से कहा कि वकीलों की हड़ताल के कारण वे राजकीय अदालत में गुहार नहीं लगा सके। इसके साथ ही उन्होंने और वक्त की मांग की। उनके इस दलील के बाद शीर्ष अदालत ने कुमार के वकील को तीन न्यायाधीशों की पीठ गठित करने के लिए अदालत के महासचिव के पास जाने के लिए कहा है। सोमवार को जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई की।
कुमार पर सबूत मिटाने का आरोप
गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 17 मई को कुमार को दी गई अंतरिम राहत हटा दी थी और कुमार को बचाव के लिए उचित न्यायिक कदम उठाने के लिए सात दिनों का समय दिया था। CBI ने कुमार पर शक्तिशाली राजनेताओं को बचाने के लिए चिट फंड घोटाले के सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इसी संबंध में पूछताछ के लिए CBI कुमार को हिरासत में लेना चाहती है।