1 अप्रैल को दी थी अग्रिम जमानत
इससे पहले इस मामले में निचली अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा को 1 अप्रैल को अग्रिम जमानत दे दी थी। उधर ईडी का कहना है कि निचली अदालत ने कानूनी पहलुओं की अनदेखी करते हुए रॉबर्ट वाड्रा और सहयोगी को जमानत दी थी।
ईडी ने दी ये दलील
इस मामले पर आज जस्टिस चंद्र शेखर की सिंगल बेंच ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत से जांच प्रभावित हो रही है क्योंकि जांच आगे बढ़ने के लिए आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है।
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आदेश के बिना नहीं जा सकते विदेश
पटियाल हाउस कोर्ट की ओर से रॉबर्ट वाड्रा को पांच लाख रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी गई थी। जमानत के साथ रॉबर्ट वाड्रा को ये निर्देश भी दिए गए थे कि वो प्रवर्तन निदेशालय की जांच में उनका सहयोगी करेंगे। इसके साथ ही अदालत के आदेश के बिना विदेश नहीं जाएंगे। यही नहीं रॉबर्ट वाड्रा गवाहों को भी प्रभावित नहीं करेंगे। यही निर्देश रॉबर्ट वाड्रा के सहयोगी मनोज अरोड़ा के लिए भी थे।