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UP में नाइट शिफ्ट में काम नहीं करेंगी महिलाएं

Published: Nov 02, 2015 01:33:00 am

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उत्तर प्रदेश में अब किसी भी कारखाने में नाइट शिफ्ट में महिलाओं से काम नहीं कराया जाएगा। यदि किसी कारखाना मालिक ने ऐसा किया तो प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में अब किसी भी संस्थान में नाइट शिफ्ट में महिलाओं से काम नहीं कराया जाएगा। यदि किसी संस्थान मालिक ने ऐसा किया तो प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी महिला कर्मचारी को रात्रि 10 बजे से तड़के पांच बजे तक संस्थान में काम करने की अनुमति न दी जाए।

प्रमुख सचिव अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि किसी महिला कर्मचारी से रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक संस्थान में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।
Womens Night Shift

उन्होंने कहा कि किसी महिला कर्मचारी से किसी भी दिन नौ घंटे से अधिक और किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला कर्मचारी को शाम सात बजे से रात्रि 10 बजे के मध्य या प्रात: पांच बजे से छह बजे के मध्य किसी समय कार्य करने के लिए बुलाया जाए तो संस्थान का अधिष्ठाता उसे उसके निवास स्थान से संस्थान तक जाने और वापस ले जाने के लिए संस्थान के व्यय पर आवश्यक प्रबन्ध करेगा।
Womens Night Shift

अगर कोई महिला कर्मचारी प्रात: पांच बजे और छह बजे के मध्य या शाम सात बजे और रात्रि 10 बजे के मध्य संस्थान में कार्य करने से इनकार करें तो केवल इसी आधार पर नियोजन से नहीं हटाया जाएगा।
Womens Night Shift

ऐसे समस्त कर्मचारियों को मध्यान्ह भोजन-रात्रि भोजन के लिए कैन्टीन सुविधा उपलब्ध करानी होगी। किसी महिला कर्मचारी को उसकी सहमति के बिना कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
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