SC का ऐतिहासिक निर्णय, कहा-HC को अपने ही आदेश वापस लेने का है अधिकार
बंगले को अवाध करार दिया गया था
आपको बता दें कि कलेक्टर ऑफिस ने जांच के बाद इस आलीशान बंगले को अवैध करार दिया था। बंगले ढहाने से पहले गुरुवार को ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस बंगले से सभी मूल्यवान वस्तुओं को निकाल लिया था और कलेक्टर कार्यालय में जमा कराया था। इस संबंध में गुरुवार को अलीबाग के तहसीलदार सचिन शेजाल ने बताया था कि ईडी ने इस बंगले से सभी चल संपत्तियों को निकाल लिया है। मालूम हो कि यह बंगला 20 हजार वर्गफुट में फैला हुआ है। इसे तोड़ने में करीब चार दिन का समय लग जाएगा। गौरतलब है कि एक महीने पहले ही ईडी ने रायगढ़ जिला प्रशासन को नीरव मोदी के बंगले को गिराने की अनुमति दे दी थी। ईडी ने प्रशासन से बंगले को गिराने के लिए इजाजत मांगी थी। यह अनुमति इस आधार पर दी गई थी कि राज्य सरकार को इस बंगले निर्माण में कमियां मिली थीं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट ने उन तमाम अवैध बंगलों को गिराने के आदेश दिए हैं जो पर्यावरण के नियमों को उल्लंघन करके बनाया गया हो। मालूम हो कि रायगढ़ जिले के अलीबाग में 121 और मुरुद में 151 अवैध बंगले हैं।
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