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नेशनल हेराल्ड: राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ जारी रहेगी आईटी जांच, राहत देने से SC इनकार

Published: Dec 04, 2018 03:06:07 pm

Submitted by:

Dhirendra

नेशनल हेराल्ड केस से संबंधित इनकम टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के बाद राहुल और सोनिया को राहत देने से इनकार किया।

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नेशनल हेराल्ड: राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ जारी रहेगी आईटी जांच, राहत देने से SC इनकार

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का झटका दिया है। कोर्ट ने नेशनल हेराल्‍ड केस के मामले में राहुल, सोनिया और ऑस्‍कर फर्नांडीस की यचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया है कि इस मामले में आयकर विभाग की जांच जारी रहेगी। बता दें कि आयकर विभाग ने नेशनल हेराल्‍ड को लेकर साल 2011-12 में जमा कराए टैक्स का असेसमंट कर रहा है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2019 को होगी।
राहत से इनकार

इससे पहले 13 नवंबर को हुई सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल और सोनिया गांधी को बड़ा झटका लगा था। कोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से उन्हें जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि इनकी याचिका को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया था। आपको बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 10 सितंबर को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने साल 2011-12 के टैक्‍स आकलन के मामले को दोबारा खोले जाने के मामले में दोनों कांग्रेस नेताओं को राहत देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि टैक्स संबंधी पुराने मामलों की जांच आयकर विभाग फिर से कर सकता है। हाईकोर्ट के इस फैसले को दोनों नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया से जुड़े टैक्स एसेसमेंट की दोबारा जांच के आयकर विभाग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।
ये है मामला
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर जांच का मुद्दा भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उठाया था। स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में निचली अदालत में दाखिल की गई निजी आपराधिक शिकायत की जांच से मुद्दा उठा था। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ-साथ ऑस्कर फर्नान्डिस भी इस मामले में जमानत पर हैं। सोनिया और राहुल को 19 दिसंबर, 2015 को निचली अदालत द्वारा जमानत दी गई थी।
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