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मनी लॉड्रिंग: मुंबई की धनशोधक अदालत ने दिया विजय माल्‍या को झटका, सुनवाई पर रोक से इनकार

विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने की प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन पर सुनवाई से रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को मुंबई की पीएमएलए अदालत ने खारिज कर दी है।

Nov 29, 2018 / 03:04 pm

Dhirendra

vijay malya

मनी लॉड्रिंग: मुंबई की धनशोधक अदालत ने दिया विजय माल्‍या को झटका, सुनवाई पर रोक से इनकार

नई दिल्‍ली। मनी लॉंड्रिंग मामले में मुंबई की विशेष धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन पर सुनवाई से रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस निर्णय से फरार चल रहे विजय माल्‍या को बड़ा झटका लगा है। अदालत के इस रुख के बाद माल्‍य को दोहरा झटका लगा है। बता दें लंदन की एक अदालत ने भी हाल ही में माल्‍या के खिलाफ आदेश दिया था।
भगोड़ा घोषित करने की मांग
मुंबई की धनशोधक रोकथाम अदालत से ईडी ने मांग की है कि फिलहाल ब्रिटेन में मौजूद माल्या को आर्थिक भगोड़ा अपराधी (एफईओ) घोषित किया जाए। ईडी और अन्‍य एजेंसियों को उसकी संपत्ति जब्त कर नए एफईओ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाया जाए। ईडी ने कोर्ट से कहा था कि माल्या न तो भारत आना चाहते हैं और न ही उनकी मंशा बैंक से लिए कर्ज को चुकाने की है। ईडी ने अदालत को बताया है कि माल्या प्रत्यर्पण कार्यवाही को और लंबा खींचना चाहता है। जमानत शर्तों का उपयोग केवल भारत आने से बचने के लिए कर रहा है। ईडी ने कोर्ट से कहा कि माल्या को वापस भारत लाने का एकमात्र तरीका एफईओ घोषित करना है।

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