एक अधिकारी ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया, “सरकार ने बसों और कैब सहित सभी स्कूल वाहनों की अवधि 15 साल तय करने का फैसला किया है।” इस संबंध में पिछले सप्ताह मुख्य सचिव (परिवहन) जगदीश शर्मा ने एक अधिसूचना जारी की थी।
नए नियमों के मुताबिक, 60 वर्ष से अधिक आयु के चालकों द्वारा वाहन चलाने पर रोक लगा दी गई है, चालक के पास भारी वाहन चलाने का पांच साल का अनुभव होना चाहिए और हर साल चालक को अपनी आंखों की जांच भी करानी होगी।
नए दिशानिर्देश परिवहन के सभी साधनों पर लागू होंगे, जिसमें बसें और छोटे वाहन जैसे कैब और वैन शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक स्कूल परिवहन वाहन में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे और 40 किमी प्रति घंटा की गति सीमा होनी चाहिए। इसके अलावा बस खिड़कियों पर ग्रिल का भी प्रावधान है। चालक और कंडक्टर अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए और उन्हें अपने नाम का बैच भी पहनना होगा।