scriptस्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए नए नियम, 15 साल से ज्यादा पुरानी बसों पर पाबंदी | Himachal: 15 years plus School buses banned, rules strict | Patrika News

स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए नए नियम, 15 साल से ज्यादा पुरानी बसों पर पाबंदी

locationनई दिल्लीPublished: Nov 11, 2018 03:02:20 pm

कांगड़ा जिले के नूरपुर में 9 अप्रैल को एक स्कूल बस दुर्घटना के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में स्कूली वाहनों के लिए नियमों को सख्त बनाया गया है।

स्कूल बस

स्कूल बसों में सिर्फ दिखावा बने हुए हैं सीसीटीवी कैमरे

शिमला। कांगड़ा जिले के नूरपुर में 9 अप्रैल को एक स्कूल बस दुर्घटना के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में स्कूली वाहनों के लिए नियमों को सख्त बनाया गया है। इस हादसे में 28 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें नौ से 12 साल की उम्र के 24 बच्चे शामिल थे। अब हिमाचल प्रदेश ने स्कूली छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 15 साल से ज्यादा पुरानी स्कूल बसों को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही चालकों की उम्र 60 साल तय कर दी है।
एक अधिकारी ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया, “सरकार ने बसों और कैब सहित सभी स्कूल वाहनों की अवधि 15 साल तय करने का फैसला किया है।” इस संबंध में पिछले सप्ताह मुख्य सचिव (परिवहन) जगदीश शर्मा ने एक अधिसूचना जारी की थी।
नए नियमों के मुताबिक, 60 वर्ष से अधिक आयु के चालकों द्वारा वाहन चलाने पर रोक लगा दी गई है, चालक के पास भारी वाहन चलाने का पांच साल का अनुभव होना चाहिए और हर साल चालक को अपनी आंखों की जांच भी करानी होगी।
नए दिशानिर्देश परिवहन के सभी साधनों पर लागू होंगे, जिसमें बसें और छोटे वाहन जैसे कैब और वैन शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक स्कूल परिवहन वाहन में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे और 40 किमी प्रति घंटा की गति सीमा होनी चाहिए। इसके अलावा बस खिड़कियों पर ग्रिल का भी प्रावधान है। चालक और कंडक्टर अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए और उन्हें अपने नाम का बैच भी पहनना होगा।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो