हनीप्रीत को हाई कोर्ट से बड़ी राहत गौरतलब है कि हनीप्रीत ने नवंबर में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जेल से मोबाइल पर कॉलिंग की सुविधा दिए जाने की गुहार लगाई थी। हनीप्रीत ने याचिका में कहा था कि वह माेबाइल से अपने भाई और परिवार के अन्य सदस्यों से बात करना चाहती है। हालांकि, शुरुआत में कोर्ट ने मना कर दिया था। लेकिन, हाई कोर्ट ने कई सुनवाई के बाद हनीप्रीत की याचिका को मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने उसे मोबाइल से अपने भाई से बात करने की अनुमति दे दी।
अब फोन पर बात कर सकती हैं हनीप्रीत अंबाला सेंट्रल जेल में बंद हनीप्रीत ने अपनी याचिका में कहा था कि उसे रोज पांच मिनट मोबाइल से अपने भाई और परिवार के अन्य सदस्यों से बात करने की अनुमति दी जाए। गौरतलब कि हरियाणा की जेलों में कैदियों के लिए प्रिजन इनमेट कॉलिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इसके जरिये कैदी अपने परिजनों से पांच मिनट तक रोजाना फोन पर बातचीत कर सकते हैं। इसी आधार पर हनीप्रीत ने पंचकूला एडिशनल जज की अदालत में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने निगेटिव पुलिस वेरिफिकेशन होने की वजह से इसे खारिज कर दिया था।