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मेडिकल स्टोर्स को रखनी होंगी सस्ती दवाएं नहीं तो रद्द होगा लाइसेंस, केंद्र सरकार का आदेश

locationनई दिल्लीPublished: Jun 16, 2018 07:53:17 am

Submitted by:

Kiran Rautela

केन्द्र सरकार ने सभी मेडिकल दुकानों को जेनेरिक दवाइयां रखने का आदेश दिया है, इसके लिए सरकार बहुत जल्द एक कानून भी लाने वाली है।

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मेडिकल स्टोर पर सस्ती दवाइयां, केंद्र सरकार जल्द लागू करेगी नया कानून

नई दिल्ली। मेडिकल स्टोर पर लोगों को कम दाम पर दवाइयां आसानी से मिल जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। केन्द्र सरकार ने देश के सभी मेडिकल दुकानों को जेनेरिक दवाइयां रखने का आदेश दिया है।
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खबर है कि इसके लिए सरकार बहुत जल्द एक कानून भी लाने वाली है। जिसमें सभी दवा की दुकानों में सस्ती दवाइयां आसानी से मिल जाएंगी। मतलब कि अब लोगों को महंगी दवाइयां नहीं खरीदनी पड़ेंगी। साथ ही सरकार ने ये फरमान भी दिया है कि कोई भी मेडिकल स्टोर महंगी दवा खरीदने के लिए लोगों को बाध्य नहीं करेगा। बताया जा रहा है कि सरकार इस पर काम कर रही है और तीन महीने के अंदर ही नया कानून लागू कर दिया जाएगा।
मीडिया रिपोर्टस की मानें तो शुक्रवार को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की बैठक हुई थी जिसमें बताया गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आदेश दिया था, जिसके तहत देश के सभी राज्यों के मेडिकल स्टोर को पहले ही एडवाइजरी दे दी गई है।
एडवाइजरी में कहा गया है कि देश के सभी मेडिकल दुकानों को जेनेरिक दवाइयां रखना अनिवार्य है। इसके लिए दुकान में बकायदा अलग अलमारी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस पर जेनेरिक दवा लिखा हो जिससे लोगों को आसानी से ये दिख जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि निर्देशों का पालन ना करने पर संबंधित दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि सरकार जेनेरिक दवा पर ज्यादा जोर दे रही है, इससे जो लोग महंगी दवा नहीं खरीद सकते उन्हें आसानी होगी। मंत्रालय ने ये भी बताया कि पिछले चार सालों में 3200 नए जेनेरिक दवा की दुकानें खोली गई हैं, इससे पहले इनकी संख्या 400 ही थी।
जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार अगले तीन महीने में ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट में बदलाव कर कानून में भी बदलाव लाने वाली है।

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