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चुनाव आयोग का ऐलान, ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा करेंगे सशस्त्र बल के जवान

Published: Sep 02, 2018 01:55:17 pm

Submitted by:

Kapil Tiwari

अभी तक इन मशीनों की सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड और सिविल डिफेंस गार्ड आदि की तैनाती की जाती थी।

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नई दिल्ली। इस साल के अंत तक देश के चार अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जहां एक तरफ इन चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं तो वहीं चुनाव आयोग भी चुनावी प्रक्रिया को दुरुस्त करने में अभी से लग गया है। जैसा कि पिछले कुछ चुनावों में देखा गया है कि नतीजे आने के बाद विपक्षी पार्टियां चुनावी प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं तो इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग निर्वाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर चुका है। इस बीच चुनाव आयोग ने विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में इस्तेमाल होने वालीं ईवीएम (EVM) और वीवीपेट (VVPAT) मशीनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के जिम्मे सौंप दी है।

सशस्त्र बल के जवान करेंगे ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा

दरअसल, अभी ईवीएम और वीवीपेट मशीनों के स्टोर रुम की सुरक्षा की जिम्मेदारी निजी सुरक्षा एजेंसियों के हाथों में थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि मशीनों के भंडारण केंद्रों की सुरक्षा में सिर्फ और सिर्फ सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती ही सुनिश्चित की जाए। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्चाचन अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश भी जारी कर दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि मशीनों के भंडारण केंद्र की सुरक्षा में कहीं भी निजी सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड, यहां तक कि सिविल डिफेंस, गैरपुलिस सेवा के सुरक्षा कर्मियों और वॉलनटिअर आदि की तैनाती नहीं की जाए।

चुनावी प्रक्रिया में ढिलाई बरतने को मूड में नहीं है चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने अपने ताजा निर्देशों में निजी सुरक्षा एजेंसियों के सुरक्षा गार्ड या सिविल डिफेंस आदि के गार्ड की तैनाती नहीं करने का स्पष्टीकरण जोड़ ये साफ कर दिया है कि इस काम में किसी भी परिस्थिति में सिर्फ सशस्त्र पुलिस बल के जवान ही तैनात होंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी ईवीएम, वीवीपेट की सुरक्षा में सशस्त्र पुलिस बलों को ही तैनात किया जाता रहा है। इस बारे में किसी भी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश नहीं रहे, इसके लिये ताजा निर्देश में यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

जरूरत पड़ी तो होमगार्ड की तैनाती

हालांकि इस आदेश में आयोग ने यह छूट जरूर दी है कि नियमित पुलिस बल के जवानों की तैनाती नहीं हो सकने जैसी अपवाद की स्थिति में होमगार्ड के जवानों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

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