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फर्जीवाड़े पर कसेगा शिकंजा, दिसंबर के बाद डीएल और आरसी एक प्लेटफार्म से

देश के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को एक सिस्टम से जोड़ा जाएगा। वाहनों के पंजीकरण से लेकर जुर्माना आदि के बारे में मिल सकेगी जानकारी। 

Aug 08, 2017 / 11:05 pm

Prashant Jha

नई दिल्ली: देश भर के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय दिसंबर तक एक डिजिटल प्लेटफार्म पर लाए जाएंगे। इसके बाद देश भर के किसी भी व्यक्ति के डीएल से लेकर वाहन की जानकारी एक जगह पर मिल जाएगी। ये कदम ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों के पंजीकरण (आरसी) के लिए हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया गया है। सडक़ एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय इस पर काम शुरू कर चुका है और दिसंबर तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों में लगाने का लक्ष्य अक्टूबर तक रखा गया हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पूरे देश में एक साथ लागू होने में इसमें दिसंबर तक का समय लग जाएगा।
12 राज्यों में काम पूरा :

अभी तक 12 राज्यों के 67 परिवहन कार्यालय में ‘आधुनिक वाहन’ व 16 राज्यों के 212 परिवहन कार्यालयों में ‘वाहन-सारथी’ वर्जन को सिस्टम में लगाया जा चुका है। इसका उद्देश्य यह है कि कई बार लोग डीएल निरस्त होने पर दूसरे राज्य में जाकर नया डीएल बनवा लेते हैं। इसी तरह से वाहनों के पंजीकरण में धांधली होती है। इसे रोकने के लिए मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। इसके शुरू हो जाने से एक क्लिक पर चालक और वाहन की पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।
ऐसे कार्य करेगा यह प्लेटफार्म :

देश में ड्राइविंग लाइसेंस एक प्लेटफार्म पर होने से चालक की पूरी डिटेल किसी भी परिवहन कार्यालय में देखी जा सकती है। उसमें नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और फोटो के साथ पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर यह पूरी डिटेल देश भर में बने किसी भी डीएल से मैच करेगी तो उसकी तहकीकात करने में आसानी होगी। इसी तरह से वाहन के पंजीकरण, फिटनेस, इंश्योरेंस, जुर्माना, परमिट आदि की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी।
ये होंगे फायदे :

अब अपना लर्निंग एवं स्थायी लाइसेंस देश भर में कहीं से बनवा सकेंगे। इसके साथ वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट, खरीदने-बेचने के लिए संबंधित अथॉरिटी, परमिट आदि पाने के लिए इधर-उधर भटकने से छुटकारा मिल जाएगा।
मंत्रालय की योजना :

मोटर वाहन संशोधन विधेयक के संसद के आगामी सत्र में पारित होने की संभावना है। इसके बाद नए नियम के तहत सभी निजी एवं व्यवसायिक वाहनों को राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर में पंजीकृत कर लिया जाएगा और इसको डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। वाहनों से संबंधित जानकारी सुरक्षा एजेंसियों और परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास रहेगी।

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