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मनी लॉन्ड्रिंग केस: पटियाला हाउस कोर्ट ने वाड्रा और मनोज अरोड़ा की अंतरिम जमानत 27 मार्च तक बढ़ाई

इस मामले में वाड्रा और मनोज अरोड़ा अपनी दलील पेश कर चुके हैं
अगली सुनवाई में ED रखेगी अपना पक्ष
दिल्ली हाईकोर्ट ने वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्लीMar 25, 2019 / 09:12 pm

Shivani Singh

vadra

नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने वाड्रा और मनोज अरोड़ा की अंतरिम जमानत की तारीख को 27 मार्च तक बढ़ा दिया है। बता दें कि इस मामले में वाड्रा और मनोज अरोड़ा ने कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है। अब अगली सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय अपना पक्ष रखेगा।

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दिल्ली हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार

वहीं, आज दिल्ली हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि एक याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में इस मामले में अभी यहां पर सुनवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने ईडी को इस मामले में 2 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने के भी आदेश दिए हैं।
वाड्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

गौरतलब है कि वाड्रा ने 20 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज एफआइआर को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में वाड्रा ने ईडी की ओर से दर्ज एफआईआर केस को रद करने की अपील की है थी। उन्‍होंने याचिका में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ सेक्शन की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है। वहीं, ईडी ने वाड्रा की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इसमें तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया। उन्हें कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए।

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