scriptएफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध की केंद्र की अधिसूचना खारिज | Delhi High Court verdict on combination drugs ban | Patrika News

एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध की केंद्र की अधिसूचना खारिज

Published: Dec 01, 2016 12:59:00 pm

Submitted by:

Abhishek Tiwari

न्यायमूर्ति आर.एस. एंडलॉ ने फार्मा कंपनियों द्वारा दायर 454 याचिकाओं को
स्वीकार करते हुए केंद्र द्वारा 10 मार्च को जारी की गई अधिसूचना को रद्द
कर दिया

Combination Drug Ban

Combination Drug Ban

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 344 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की अधिसूचना खारिज कर दी। इनमें डी कोल्ड टोटल, कॉरेक्स कफ सीरप और विक्स एक्शन 500 समेत 344 दवाएं शामिल थीं।

न्यायमूर्ति आर.एस. एंडलॉ ने फार्मा कंपनियों द्वारा दायर 454 याचिकाओं को स्वीकार करते हुए केंद्र द्वारा 10 मार्च को जारी की गई अधिसूचना को रद्द कर दिया।

पीफिजर, ग्लेनमार्क, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रेकिट बेंकाइजर, सिप्ला समेत कई फार्मा कंपनियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में गुहार लगाई थी। अदालत ने अपने फैसले में अधिसूचना पर रोक लगा दी है।

सरकार ने अदालत को बताया था कि अधिकांश फार्मा कंपनियों द्वारा बेची जाने वाली एफडीसी दवाएं रोगियों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं।

सरकार ने इस आधार पर दवाओं पर रोक लगा दी थी कि इनसे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा होता है, इसलिए इन्हें तुरंत वापस लेने की आवश्यकता है। सरकार ने साथ ही दलील दी थी कि इन दवाओं के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।

फार्मा कंपनियों ने सरकार के दावे को बकवास बताते हुए अपनी दलील में कहा था कि क्लिनिकल आंकड़ों को ध्यान में रखे बिना यह रोक लगाई गई।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो