दरअसल दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने रामनिवास गोयल को बीजेपी से जुड़े एक शख्स के घर में जबरन घुसने के केस में 6 महीने की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने रामनिवास गोयल और उनके बेटे सुमित गोयल समेत 5 लोगों को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल और अन्य 4 को पीड़ित के घर में जबरन घुसने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। वहीं, उनके बेटे सुमीत गोयल को पीड़ित के घर में जबरन घुसने और मारपीट करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।
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आपको बता दें कि ये मामला दिल्ली विधानसभा के चुनाव के दौरान 6 फरवरी 2015 का है। रामनिवास गोयल समेत सभी चार पर आरोप है कि बीजेपी नेता मनीष घई के घर में जबरन घुसे और उनके साथ मारपीट की।
आपको बता दें कि ये मामला दिल्ली विधानसभा के चुनाव के दौरान 6 फरवरी 2015 का है। रामनिवास गोयल समेत सभी चार पर आरोप है कि बीजेपी नेता मनीष घई के घर में जबरन घुसे और उनके साथ मारपीट की।
गोयल ने ये दिया था तर्क
इस मामले में रामनिवास गोयल ने भी अपना तर्क दिया। उन्होंने दलील दी थी कि उन्हें बीजेपी नेता के घर चुनाव में बांटने के लिए कंबल और शराब छिपाए जाने की खबर मिली थी, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी थी और पुलिस के साथ ही पीड़ित के घर मे घुसे थे।
इस मामले में रामनिवास गोयल ने भी अपना तर्क दिया। उन्होंने दलील दी थी कि उन्हें बीजेपी नेता के घर चुनाव में बांटने के लिए कंबल और शराब छिपाए जाने की खबर मिली थी, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी थी और पुलिस के साथ ही पीड़ित के घर मे घुसे थे।
लेकिन कोर्ट ने गोयल और अन्य आरोपियों की इन दलीलों को नहीं माना और सभी को दोषी करार देते हुए 6-6 महीने की सजा सुनाते हुए एक एक हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।