जयराम ने पेश न होने का दिया था यह कारण
दरअसल, जयराम के वकील ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष इस संबंध में याचिका दायर की थी। इसमें जयराम ने गुरुवार को स्वयं पेश होने से राहत देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया गया। जयराम के वकील ने अदालत में बताया कि कुछ महीनों पहले जयराम की पत्नी का निधन हो गया था, इस कारण उन्हें अपने आवास पर कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना था। ऐसे में वे कोर्ट में आने में असमर्थ हैं। अब अदालच ने उन्हें नौ मई को पेश होने का निर्देश दिया है।
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16 जनवरी को प्रकाशित एक लेख पर चल रही है सुनवाई
वहीं, सुनवाई के दौरान पत्रिका ‘द कारवां’ के प्रधान संपादक परेश नाथ और संवाददाता कौशल श्रॉफ कोर्ट की ओर से जारी समन का पालन करते हुए अदालत के समक्ष पेश हुए। अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। आपको बता दें कि अदालत ने मार्च में विवेक डोभाल की ओर से दायर अवमानना मामले में रमेश और अन्य को समन जारी किया था। अदालत ने यह पाया था कि विवेक के खिलाफ लगे आरोप ‘प्रथमदृष्टया अपमानजनक’हैं। अदालत ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। अदालत में 16 जनवरी को प्रकाशित ‘द डी-कंपनीज’ नाम से छपे एक लेख के संबंध में सुनवाई चल रही है। विवेक ने कांग्रेस नेता, मैगजीन के प्रधान संपादक और संवाददाता के खिलाफा अवमानना का मामला दायर किया था।