scriptअब मनरेगा-पेंशन में भी आधार कार्ड मान्य लेकिन अनिवार्य नहीं | Aadhar card can be used in EPFO, MNREGA and in pension | Patrika News

अब मनरेगा-पेंशन में भी आधार कार्ड मान्य लेकिन अनिवार्य नहीं

Published: Oct 16, 2015 08:29:00 am

कोर्ट ने कहा, सरकार यह ध्यान रखे कि जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें नुकसान न हो, किसी को आधार पेश करने को मजबूर किया तो कोर्ट की अवमानना होगी।

Aadhar

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर केंद्र को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मनरेगा, ईपीएफओ, विभिन्न पेंशन स्कीम और प्रधानमंत्री जनधन योजना में आधार कार्ड का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। हालांकि इनमें आधार का इस्तेमाल ऎच्छिक होगा। इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा, सरकार यह ध्यान रखे कि जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें नुकसान न हो। किसी को आधार पेश करने को मजबूर किया तो कोर्ट की अवमानना होगी। आधार नंबर इस्तेमाल से सुरक्षा व निजता में सेंध की आशंका है। सरकार सुनिश्चित करे कि नागरिकों की निजता को खतरा नहीं हो।

पहले के आदेश में किया संशोधन
कोर्ट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) व रसोई गैस तक आधार कार्ड का इस्तेमाल सीमित करने संबंधी अपने आदेश में गुरूवार को संशोधन किया। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने कहा-आधार पर अंतिम निर्णय तक यह विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है। केंद्र के अलावा आरबीआई, सेबी और कुछ राज्यों ने भी अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए शीर्ष कोर्ट के आदेश में नरमी की मांग की थी।

निजता पर सुनवाई बड़ी पीठ में
आधार के इस्तेमाल से निजता के खतरे को लेकर कोर्ट की बड़ी पीठ सुनवाई करेगी। इसमें तय होगा कि निजता लोगों का मौलिक अधिकार है या नहीं। सरकार को भी बताना होगा कि वह भेदभाव तो नहीं कर रही।

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