छोटे सिक्के न लेने पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, बैंक मैनेजर और कोतवाल पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज सहायक आयुक्त उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग परिक्षेत्र ने बताय है कि प्रदेश के हथकरघा बुनकरों के सहायक कर्मियों को आर्थिक रूप से लाभ देने हेतु उप्र हैण्डलूम पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 15 से 22 वर्ष है तथा हथकरघा वस्त्रों की बुनाई/रंगाई/डिजाइन आदि कामों में बुनकर के सहायक के रूप में काम करते हैं, ऐसे लोगों को दो वर्षां तक 1000 रूपये हर महीने मानदेय दिया जायेगा।
कभी मुलायम सिंह यादव के लिये की थी आत्मदाह की कोशिश, अखिलेश यादव ने दी है बड़ी जिम्मेदारी यह मानदेय उन्हीं सहायक कर्मियों को दिया जायेगा जो किसी हथकरघा बुनकर सहायक समिति के सदस्य हैं और समिति जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत हो। साथ ही समिति की ओर से जीएसटी रिटर्न नियमित रूप से दाखिल किया जा रहा हो। समिति का कार्यरत अवस्था में होना जरूरी है।
दुर्घटनाग्रस्त होने से बची पाटलीपुत्र लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, इंजन पर गिरा ओवरहेड तार, मचा हड़कम्प मानदेय के लिए आवेदन पत्र संबंधित समिति के सचिव/सभापति के माध्यम से सितम्बर महीने तक कार्यालय सहायक आयुक्त उद्योग, हथकरघा एवं सस्त्रोद्योग, निजामुद्दीनपुरा, मऊ में जमा किया जा सकता है। योजना के संबंध में और ज्यादा जानकारी मऊ के निजामुद्दीनपुरा स्थित सकायक आयुक्त उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग कार्यालय से ली जा सकती है।