मंदसौरPublished: Apr 05, 2019 08:29:33 pm
Jagdish Vasuniya
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
मंदसौर । नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने १० साल की सजा और ५ हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश निशा गुप्ता द्वारा आरोपी महेंद्रसिंह तंवर निवासी लेकोडिय़ा को सजा सुनाई है। एडीपीओ नितेश कृष्णन ने बताया की ११ नवंबर-२०१७ को शाम के समय पीडि़ता पिपलिया चौपाटी पर पानी पतासे खाने गई थी। वहां आरोपी महेंद्रसिंह आया मंदसौर मेला घुमने के लिए चलने की बात कही। जब पीडि़ता ने जाने से मना किया तो धमकी देकर वह अपनी बाईक पर ले गया। और वह पीडि़ता को मंदसौर न ले जाकर अपने गांव खाचरौद तहसील के गांव लेकोडिय़ा ले गया। और कमरें में बंद कर दिया। और धमकाकर मंदिर में जबरन शादी कर और नाबालिग के साथ दुष्कर्मकिया।पुलिस ने पीडि़ता के परिजनों की रिपोर्टपर आरोपी के यहां से नाबालिग को बरामद किया और उसकी रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए महेंद्रसिंह को १० साल की सजा व ५ हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। प्रकरण में अभियोजन का संचालन उप संचालक अभियोजन बापुसिंह ठाकुर ने किया।