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इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ (These farmers will get the benefit of the scheme)
योजना के अनुसार 18 से 40 वर्ष आयु तक के किसान अपना आधार कार्ड व बैंक पासबुक ले जाकर कॉमन सर्विस सेंटर पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें किसान को आयु के अनुसार न्यूनतम 55 रुपये से लेेकर अधिकतम 200 रुपये प्रति माह किस्त भरनी होगी। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे 3000 रुपये पेंशन के रूप में मिलने लगेंगे। योजना में 18 से 40 वर्ष तक आयु निर्धारित होने से इसका लाभ कम किसानों को मिल पाएगा। माना जा रहा है कि इस आयु में लगभग सभी किसानों के माता-पिता जीवित होते हैं। इससे भूमि भी उनके नाम पर दर्ज होने के साथ आयु भी 40 वर्ष के पार हो चुकी होगी। इससे वह योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। वहीं उनके रहते बच्चों के नाम भूमि भी कम ही लोगों के पास होगी। बिना भूमि वाला व्यक्ति योजना में पंजीकरण भी नहीं करा सकेगा। उपनिदेशक कृषि राजकुमार ने भी आयु सीमा निर्धारित होने से कम लोगों को योजना का लाभ मिल पाने की बात स्वीकार की।
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पीएम किसान मानधन पेंशन योजना में इस तरह रजिस्ट्रेशन करवाएं
– स्कीम तहत किसान के बराबर ही केंद्र सरकार भी रुपए का योगदान देगी।
– किसान की पत्नी अगर अलग से स्कीम से जुड़ती है तो उसे भी 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी।
– इसके तहत किसान की उम्र के मुताबिक उसे 55 रुपए से लेकर 200 रुपए महीने जमा करने होंगे।
– देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी इस स्कीम की पेंशन फंड मैनेजर रहेगी। पेमेंट की जिम्मेदारी भी एलआईसी की होगी।
– अगर 60 से पहले किसी कारण से किसान का निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी/पति पैसे जमा कर रिटायरमेंट त इस स्कीम को जारी रख सकती हैं।
– अगर किसान की पत्नी/पति स्कीम को जारी नहीं रखना चाहती है तो उसे उस समय तक जमा की गई रकम को ब्याज के साथ लौटा दिया जाएगा।
– अगर किसान अकेला है तो उसके नॉमिनी को ये रकम दी जाएगी।
– अगर स्कीम से जुड़े किसान का निधन 60 साल की उम्र के बाद होता है तो उसकी पत्नी/पति को फैमिली पेंशन के तौर पर 50 फीसदी रकम (1500 रुपए) मिलती रहेगी।
– कोई भी किसान चाहे तो कम से कम 5 साल भी अपनी मर्जी से इस स्कीम से बाहर हो सकता है।
– इस स्थिती में एलआईसी उस किसान को उसकी अब तक जमा की गई रकम को सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज देकर लौटा देगी।
– जो भी किसान पीएम किसान स्कीम का हिस्सा है उसको अपने पीएम किसान योजना के खाते से पीएम पेंशन योजना की रकम कटवाने का विकल्प मिलेगा।
– अगर कोई किसान नियमित तौर पर रकम जमा करने में डिफॉल्ट करता है तो उस किसान को ब्याज के साथ बची हुई रकम का पेमेंट कर स्कीम से जुड़ने का दोबारा मौका मिलेगा।
– इस स्कीम के लिए शुरू में अधिकतर राज्यों में रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए होगा। मतलब आपको अपने पास के कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना है।
– बाद में पीएम किसान स्टेट नोडल ऑफिसर्स और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दूसरे विकल्प भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।
– पीएम किसान मानधन योजना का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री है। कॉमन सर्विस सेंट पर जो 30 रुपए की फीस लगती है उसको सरकार देगी।
– एलआईसी, बैंक और सरकार मिलकर किसानों की इससे जुड़ी शिकायतें सुलझाने का मैकेन्जिम बनाएगी।
– स्कीम की समीक्षा, मॉनिटरिंग और संशोधन के लिए सेक्रेटरीज की एक कमेटी भी बनाई गई है।