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हाईकोर्ट ने पेट्रोल पंप को लेकर लिया बड़ा फैसला, 17 जुलाई तक का दिया समय

locationलखनऊPublished: Jun 23, 2019 04:27:50 pm

Submitted by:

Ruchi Sharma

पेट्रोल पंपों व वाहनों में क्यों न लगें डिजिटल मीटर : हाईकोर्ट

petrol diesel

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लखनऊ. हाईकोर्ट ने डीजल व पेट्रोल की घटतौली व इसमें मिलावट रोकने के लिए पेट्रोल पंप पर और वाहनों में डिजिटल मीटर लगाए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता ने यह आदेश गोंडा निवासी इशिता व अधिवक्ता गणेश नाथ मिश्र की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में कई पेट्रोल पंपों पर घटतौली का भांडा फोड़ किए जाने का भी हवाला दिया गया। साथ ही पेट्रोल डीजल में घटतौली रोकने के लिए वाहन निर्माता कंपनियों को वाहनों में इंधन की मात्रा व गुणवत्ता बताने वाले डिजिटल मीटर लगाने के निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया है यह भी कहा गया है कि तेल कंपनियों को भी निर्देश दिए जाए कि भी पेट्रोल पंपों पर तेल की गुणवत्ता दर्शाने वाले डिजिटल मीटर लगाना सुनिश्चित करें। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से १७ जुलाई तक जवाबी हलफनामा मांगा है।
इन बातों का रखें ध्यान

इलेक्ट्रॉनिक (डिजिटल) मीटर आजकल कई शहरी क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे हैं। याद रहें कि पेट्रोल हमेशा डिजिटल मीटर वाले पंप पर ही भरवाना चाहिए। इसका कारण यह है कि पुराने पेट्रोल पंप पर मशीने भी पुरानी होती है और इन मशीनों पर कम पेट्रोल भरे जाने का डर अधिक रहता है।
पेट्रोल पंप की मशीन में जीरो तो आपने देख लिया, लेकिन रीडिंग किस अंक से शुरू हुआ, यह नहीं देखा। आपको यह ध्यान रखना होगा कि मीटर की रीडिंग सीधे 10, 15 या 20 अंक से शुरू होती है। मीटर की रीडिंग कम से कम 3 से स्टार्ट होनी चाहिए।
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