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शादी के बाद EPF खाते में अपने पार्टनर को बनाना है नॉमिनी, तो जान लें यह नियम

locationलखनऊPublished: Oct 02, 2019 01:32:26 pm

– कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफ) (Employees Provident Fund) (EPF)
– कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) (Employee Pension Scheme) (EPS)
– शादी के बाद इन खाते में करवाना होता है बदलाव
– जानें EPF और EPS में नामिनी जुड़वाने के नियम

शादी के बाद EPF खाते में अपने पार्टनर को बनाना है नॉमिनी, तो जान लें यह नियम

शादी के बाद EPF खाते में अपने पार्टनर को बनाना है नॉमिनी, तो जान लें यह नियम

लखनऊ. अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफ) (Employees Provident Fund) (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) (Employee Pension Scheme) (EPS) के सदस्य हैं और हाल में आपकी शादी (Marriage) हो चुकी है या होने वाली है, यह बात आपके लिये जानना बेहत जरूरी है। ईपीएफ (EPF) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक शादी के बाद प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और पेंशन फंड (Pension Fund) के सब्क्राइबर को नॉमिनी (EPF Nominee) (EPS Nominee) के नाम में अपनी पत्नी (Wife) या पति (Husband) (स्पाउस) (Spouse) का नाम अपडेट कराना चाहिए। शादी के बाद आपको नए सिरे से नॉमिनिशेन कराना होगा। जिसको देखते हुए अब ईपीएफओ (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ई-नॉमिनेशन (EPF E-Nomination Facility) की सुविधा शुरू की है।

ऐसे करें ई-नॉमिनेशन (E-Nomination)

– ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।

– यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें।

– जिन लोगों ने अब तक नॉमिनेशन नहीं किया है, उनके सामने ई-नॉमिनेशन के लिए एक पॉपअप आएगा। उस पॉपअप पर क्लिक कीजिए।
– इसके बाद जरूरी विवरण देकर ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कीजिए।

– जिस व्यक्ति को भी नॉमिनी बनाना हो, उसका पूरा नाम, जन्मतिथि, रिश्ता, पता और आधार संख्या

आपको मालूम हो।

– आप नियमों के मुताबिक एक से ज्यादा व्यक्ति को भी नॉमिनी बना सकते हैं।
– आप ‘नॉमिनेशन डिटेल्स’ टैब पर जाकर यह बताएं कि किस व्यक्ति को कितना हिस्सा मिलेगा।

शादी के बाद खाता जरूर कराएं अपडेट

लखनऊ में एक कंपनी के सीईओ ने कहा कि ईपीएफओ (EPFO Guidelines) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक शादी के बाद ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) के नॉमिनेशन (EPF E-Nomination Facility) जरूर अपडेट करा देना चाहिए। उन्होंने नॉमिनी (EPF Nominee) की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा कि नॉमिनी एक ऐसा व्यक्ति होता है, जिसे सब्सक्राइबर जीवित रहते नॉमिनेट करता है। इसलिए उसे किसी भी खाते का क्लेम (EPF Claim) हासिल करने में मदद मिलती है। ईपीएफ स्कीम, 1952 (EPF Scheme) और इम्पलाई पेंशन स्कीम, 1995 (Employee Pension Scheme) के तहत नॉमिनेशन (EPF Nomination) को लेकर बहुत स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं।
एक से अधिक को भी बना सकते हैं नॉमिनी

नियम के मुताबिक कोई व्यक्ति परिवार के एक या अधिक सदस्यों को ईपीएफ स्कीम के लिए नॉमिनेट (EPF Nomination Scheme) कर सकता है। हालांकि, परिवार का कोई सदस्य नहीं होने पर ईपीएफ सब्सक्राइबर (EPF Subscriber) किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है लेकिन फैमिली बनाने के साथ ही यह नॉमिनेशन (EPF Nomination) रद्द हो जाएगा। ईपीएस के दिशा-निर्देशों के मुताबिक सदस्य को स्पाउस और सभी बच्चों का नाम एक तय फॉर्म में भरना होता है। ईपीएफ के जो भी सदस्य नॉमिनेशन कराना चाहते हैं, ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही नॉमिनेशन कर सकते हैं।
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