दोनों ने अपने उपर लगे आरोपों को किया है खारिज
आपको बता दें कि यह मामला एयरसेल आैर मैक्सिस सौदे के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआर्इपीबी) को लेकर की गर्इ कथित अनियमितताआें का है। इस केस में अब तक 18 लोगों पर आरोप लग चुके हैं। चिदंबरम के अतिरिक्त, पांच अधिकारियों पर भी यह केस चल रहा है। दोनों जांच एजेंसियों द्वारा लगाए गए आराेपों को बेटे व पिता ने खारिज कर दिया है। एजेंसियों ने कहा है कि दोनों जांच में मदद नहीं कर रहे हैं। कार्ति व पी चिदंबरम ने कहा है कि उनपर लगे आरोप निराधार हैं आैर इसके लिए कस्टडी में किसी तरह की जांच जरूरत नहीं है।
600 की जगह 3500 करोड़ रुपए की दी थी मंजूरी
सीबीआर्इ ने 26 नवंबर को कोर्ट को जानकारी दिया था कि केंद्र ने पी चिदंबरम के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। आर्इएनएक्स केस में कार्ति का भी नाम सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेटे के माध्यम से पी चिदंबरम ने यह डील की थी। नियमों के मुताबिक वह 600 करोड़ रुपए के निवेश को अपने स्तर पर मंजूरी दे सकते थे। लेकिन उनके उपर आरोप है कि उन्होंने 3500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी।
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