अपर जिलाधिकारी योगेंद्र बहादुर ने महीप सिंह तनय रविन्द्र सिंह निवासी ग्राम पटसेमरा, श्रीपाल सिंह तनय जगत सिंह निवासी ग्राम पटसेमरा, अमर सिंह तनय रविन्द्र सिंह निवासी ग्राम पटसेमरा, रविन्द्र सिंह तनय फूल सिंह निवासी ग्राम पटसेमरा तथा मिथुन राजा उर्फ राजपाल सिंह तनय जगत सिंह निवासी ग्राम पटसेमरा, थाना कोतवाली, ललितपुर जिला ललितपुर को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत 06 माह के लिए जिले की सीमा के बाहर रहने के आदेश जारी करते हुए जिला बदर कर दिया।
यह था इन पर आरोप- बताया गया कि उक्त लोग शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनका ग्राम व अपने क्षेत्र में भय व्याप्त है। इनके आतंक व भय के कारण वहां के निवासी अपने साथ घटित घटना की सूचना देने का साहस नहीं कर पाते हैं। उक्त अपराधी अपराध करने में अभ्यस्त हैं, जिनके द्वारा घटित किये जाने वाले अपराधों से सामान्य जन के जीवन को अत्याधिक खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिससे समाज के अन्य नागरिकों की गतिविधियां प्रभावित होती हैं तथा उनकी स्वतंत्रता भी बाधित होती है। अतः अपर जिला मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त अपराधियों को उनके द्वारा किये गये अपराधों को गम्भीरता से लेते हुए जिला बदर कर दिया।