छत्तीसगढ़ में सीएम योगी, बोले- कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल पर घोटालों का आरोप फिर भी ठसक के साथ लड़ रहे चुनाव
कोर्ट में वीडियो के साथ एक हलफनामा पेश करेंगे प्रशांत भूषणभूषण ने कहा, “कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए उसके उत्तरप्रदेश में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन वह जगह- जगह घूम रहा, ट्राइसाइकिलें बांट रहा और राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहा है। हम उन वीडियो के साथ कोर्ट में एक हलफनामा पेश करेंगे, जिसमें आशीष मिश्रा को साइकिल वितरित करते हुए देखा जा सकता है।
कोर्ट ने भूषण से राजनीतिक गतिविधियों में आशीष मिश्रा की भागीदारी के संबंध में हलफनामा पेश करने को कहा। गौरतलब है कि जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई थीं। इसमें कहा गया था कि आशीष मिश्रा को अपनी रिहाई के एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा, वह यूपी या दिल्ली/एनसीआर में नहीं रह सकता। वह अदालत को अपने स्थान के बारे में सूचित करेगा और उसके परिजन या वह स्वंय गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। ऐसा करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।