ये होंगे पात्र सुमंगलम योजना का लाभार्थी बनने के लिए जरूरी है कि लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी हो। उसके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रूपय हो। अधिकतम दो ही बच्चियों को इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा। परिवार में अधिकतम दो बच्चे हैं। किसी महिला को द्वितीय प्रसव में जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान होने पर लड़की को लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और दूसरे प्रसव में उसे दो जुड़वा बालिकाएं होती है, तो ऐसे में तीनों को योजना का लाभ मिलेगा।
ऐसे करें आवेदन इस योजना का लाभ पाने के लिये लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन भी आवेदन बीडीओ, एस डी एम,जिला परिवीक्षा अधिकारी व उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यलय में जमा कर सकेंगे। वहीं जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना है। समान लैंगिक अनुपात स्थापित करने और बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिये स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रोत्साहन देने बालिकाओं को सवालंबित बनाने और बालिका के जन्म के प्रति समाज में सोच विकसित करने के लिए योजना लागू की गई है।