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कुचामन शहर

नियमविरुद्ध पट्टा जारी कर कटवा दी अवैध आवासीय कॉलोनी

हेमन्त जोशी. कुचामनसिटी.
यहां शहर में पारीक कॉलोनी के पास 20-20 फीट के रास्ते छोडकऱ अवैध तरीके से आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है। इस कॉलोनी की करीब 5 बीघा भूमि का पालिका ने बहुआवासीय पट्टा जारी कर दिया है, जबकि गु्रप हाउसिंग नियमों के मुताबिक बिना कॉलोनी का ले आऊट प्लान अनुमोदन किए बहुआवासीय पट्टा जारी नहीं किया जा सकता।

कुचामन शहरJul 22, 2019 / 07:56 pm

Hemant Joshi

Illegal residential colony cut and action municipal board

Illegal residential colony cut and action municipal board

नियमानुसार बहुआवासीय पट्टा जारी करने से पूर्व कॉलोनी का नक्शा, रास्ते सहित सम्पूर्ण ले आउट प्लान अनुमोदन करना होता है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी हमीरसिंह पुत्र लादूसिंह व कंचनकंवर पत्नि हमीरसिंह की ओर से खसरा नम्बर 686 की करीब पांच बीघा भूमि का पट्टा जारी करने के लिए आवेदन किया था।
इस आवेदन पर नगरपालिका की ओर से पट्टा जारी कर दिया गया। जबकि मौके पर स्थित भूमि पर 90ए के बाद आवासीय कॉलोनी का कोई ले आउट प्लान तैयार नहीं किया गया है और ना ही मौके पर नियमानुसार रास्ते छोड़े गए हैं और ना ही सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि आरक्षित की गई है। नगरपालिका भवन विनियम नियमों को ताक में रखकर जहां पालिका की ओर से पट्टा जारी किया गया है वहीं कॉलोनाइजर की ओर से भी नियमविरुद्ध कॉलोनी विकसित कर दी गई है जिसमें कई भूखण्डों का बेचान भी कर दिया गया है।
क्या है नियम-

ले आउट/एकल पट्टा जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को ले आउट प्लान अनुमोदन करने के लिए समिति की बैठक बुलानी होती है। जिसमें पालिका के प्राधिकृत अधिकारी के अलावा नगर नियोजन विभाग के नगरनियोजक/सहायक नगरनियोजक एवं अन्य सदस्य शामिल होते है। इसके बाद नगरीय निकाय द्वारा ले आउट प्लान की स्वीकृति की कार्रवाई नगरीय निकाय के लिए लागू विधिक प्रावधान, नियम, उपनियम, टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानों के तहत किया जाता है।
क्या है टाउनशिप पॉलिसी-

टाउनशिप पॉलिसी के तहत एकल पट्टा प्रकरण में 2 हैक्टेयर तक क्षेत्रफल के प्रकरणों में 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि जमा करवाने पर ही ले आउट प्लान अनुमोदित किया जा सकता है और पट्टा जारी किया जा सकता है। जिसमें न्यूनतम 30 फीट के रास्ते अनिवार्य है। लेकिन वर्तमान में कुचामन में विकसित की जा रही नई कॉलोनियों में भी 20 फीट के रास्ते बनाए जा रहे हैं। इसके बावजूद नगरपालिका प्रशासन की ओर से अनुमति दी जा रही है और पट्टे बनाए जा रहे हैं।
5000 वर्ग मीटर का नियम-

राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की ओर से 21 मार्च 2018 को जारी सर्कुलर में भाग स मेंसामान्य बिन्दु के बिन्दु संख्या 6.4 के अनुसार प्रावधान है कि नगरीय निकाय राज्य सरकार के निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए पट्टा विलेख जारी करेगा। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय आदेश दिनांक 21.06.2012 व 21.09.2012 के अनुसार जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण को छोडकऱ अन्य सभी नगरीय निकायों में 5000 वर्गमीटर आवासीय एवं 25 सौ वर्गमीटर गैरआवासीय एवं 10 हजार वर्गमीटर औद्योगिक क्षेत्रफल के लिए पट्टा विलेख राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात जारी किए जाऐंगे।

अधिशासी अधिकारी श्रवणराम चौधरी से पत्रिका के सवाल-जवाब।
पत्रिका- हमीरसिंह की पत्रावली पर आपने 5 बीघा भूमि पर आवासीय पट्टा जारी कर दिया जबकि नियम 5000 वर्गमीटर के हैं?
ईओ- हमने नियमों से ही पट्टा जारी किया है। 5000 वर्गमीटर जैसा कोई नियम नहीं है। 90बी के समय यह नियम था, 90ए के बाद नियम बदल गए।
पत्रिका- 90 ए में ही सर्कुलर 2018 में 5000 वर्गमीटर का प्रावधान है?
ईओ- हमने नियमों से ही बहुआवासीय का पट्टा दिया है। यदि बिना ले आउट प्लान के कॉलोनी काटी है तो नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी।
पत्रिका- बहुआवासीय के तहत बिना ले आउट प्लान अनुमोदन के पट्टा नहीं दे सकते हैं फिर कैसे दिया?
ईओ- ले आउट प्लान बनाकर पेश किया था, तभी तो पट्टा दिया है। ऐसे ही पट्टा थोड़े ही दे देते।
पत्रिका- ले आउट प्लान दिया है तो वहां मौके पर तो केवल 20 फीट के ही रास्ते हैं जबकि नियमों में 30 फीट के हैं?
ईओ- यदि ऐसा है तो मौका मुआयना कर कार्रवाई की जाएगी।
पत्रिका- अब तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि मौके पर भूखण्ड का बेचान हो रहा है?
ईओ- मौका देखकर कार्रवाई की जाएगी। भूमि शाखा के महावीर कुमावत को नोटिस देने के लिए कहा है।

इनका कहना-
मैने तो पालिका के अधिकारियों की रिपोर्ट और उनके आधार पर ही पट्टे पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। नियमों के बारे में मुझे पता नहीं है।
राधेश्याम गट्टाणी
अध्यक्ष, नगरपालिका।

मामले की शिकायत प्राप्त होते ही फाइल की जांच करवा कर कार्रवाई की जाएगी। फिर भी एक बार मैं इस मामले की अपने स्तर पर जांच करवा लूंगा।
रविन्द्रकुमार शर्मा
क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वायत्त शासन विभाग अजमेर।

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