scriptडरा धमका कर किया दुष्कर्म, अब मिलेगी सजा | The person who raped and threatened a woman is sentenced to jail | Patrika News

डरा धमका कर किया दुष्कर्म, अब मिलेगी सजा

locationकोटाPublished: Jul 06, 2019 06:54:25 pm

Submitted by:

Suraksha Rajora

महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

Allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

कोटा. पोक्सो न्यायालय क्रम-1 के न्यायाधीश ने महिला से छेड़छाड़ के करीब तीन वर्ष पुराने मामले में आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास व 50 हज़ार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।
विशिष्ट लोक सभा अभियोजक रितेश मेवाड़ा ने बताया कि पीड़िता ने 25 मई 2016 को पुलिस थाना बूढ़ादीत में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी टोंक जिले के एक गांव में हुई है। वह और उसका पति 24 मई को उसके माता-पिता से मिलने बूढ़ादीत आये थे। रात को वह अपने पति के साथ छत पर सो रही थी। अगले दिन सुबह उठकर जब वह नीचे उतर रही थी। इसी दौरान उसका पडोसी बूढ़ादीत निवासी शमशुद्दीन उससे छेड़छाड़ करने लगा। तभी उसका पति आ गया तो आरोपी वहां से भाग निकला।
पीड़िता ने बताया कि शादी से पूर्व भी आरोपी उससे 2-3 बार बलात्कार कर चूका है। आरोपी उसके पिता व भाई को जान से मारने की धमकी देता था, इस डर पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार व छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। जहा न्यायलय ने आरोपी को बलात्कार के मामले में दोषमुक्त कर दिया। वहीँ छेड़छाड़ के मामले में तीन वर्ष के कठोर कारावास व 50 हज़ार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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