न्यास भी ब्याज और शास्ति में देगा छूट
नगर विकास न्यास की ओर से वर्ष 2001 के बाद आवंटित मकानों की राशि जमा कराने में विफल रहे आवेदकों को भी ब्याज और शास्ति में छूट दी जा रही है। न्यास ने ऐसे आवंटियों की सूची तैयार कर ली है। अर्फोडेबल आवासन योजना, मुख्यमंत्री जनआवास योजना, घरोंदा योजना, बॉम्बे योजना, करणी नगर, सावित्रीवाई फूले योजना के कई आवेदक ऐसे हैं, जो आवास या भूखंड आवंटित होने के बाद राशि जमा नहीं करा पाए। इस कारण उनके आवंटन निरस्त हो गए थे, अब ऐसे आवेदकों को राशि जमा कराने पर उनका आवंटन बहाल कर दिया जाएगा।
नगर विकास न्यास की ओर से वर्ष 2001 के बाद आवंटित मकानों की राशि जमा कराने में विफल रहे आवेदकों को भी ब्याज और शास्ति में छूट दी जा रही है। न्यास ने ऐसे आवंटियों की सूची तैयार कर ली है। अर्फोडेबल आवासन योजना, मुख्यमंत्री जनआवास योजना, घरोंदा योजना, बॉम्बे योजना, करणी नगर, सावित्रीवाई फूले योजना के कई आवेदक ऐसे हैं, जो आवास या भूखंड आवंटित होने के बाद राशि जमा नहीं करा पाए। इस कारण उनके आवंटन निरस्त हो गए थे, अब ऐसे आवेदकों को राशि जमा कराने पर उनका आवंटन बहाल कर दिया जाएगा।