रेलवे की ऑनलाइन परीक्षा में बवाल, कम्प्यूटर तोड़े..
परीक्षार्थियों से मारपीट, करनी पड़ी परीक्षा निरस्त पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मंडाना निवासी मोहम्मद हुसैन, सहअभियुक्त बरकत अली एवं सल्ली उर्फ सलमा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच में पाया कि मोहम्मद हुसैन व उसके अन्य साथी किशोरी को एक मकान में ले गए। जहां उसके साथ मोहम्मद हुसैन ने बलात्कार किया। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद हुसैन के खिलाफ बलात्कार एवं अपहरण तथा सलमा एवं बरकत अली के विरुद्ध अपहरण एवं षड्यंत्र की धाराओं में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक संजय राठौर ने इस मामले में 23 गवाहों के बयान कराए। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करने के बाद आरोपी मोहम्मद हुसैन को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जबकि आरोपी बरकत अली एवं सलमा को 5-5 साल की कैद एवं 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
परीक्षार्थियों से मारपीट, करनी पड़ी परीक्षा निरस्त पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मंडाना निवासी मोहम्मद हुसैन, सहअभियुक्त बरकत अली एवं सल्ली उर्फ सलमा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच में पाया कि मोहम्मद हुसैन व उसके अन्य साथी किशोरी को एक मकान में ले गए। जहां उसके साथ मोहम्मद हुसैन ने बलात्कार किया। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद हुसैन के खिलाफ बलात्कार एवं अपहरण तथा सलमा एवं बरकत अली के विरुद्ध अपहरण एवं षड्यंत्र की धाराओं में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक संजय राठौर ने इस मामले में 23 गवाहों के बयान कराए। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करने के बाद आरोपी मोहम्मद हुसैन को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जबकि आरोपी बरकत अली एवं सलमा को 5-5 साल की कैद एवं 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।