scriptकिशोरी का अपहरण व बलात्कार के आरोपी को 10 साल का कारावास | 10 year jail sentenced in rape charge with 16 year girl | Patrika News

किशोरी का अपहरण व बलात्कार के आरोपी को 10 साल का कारावास

locationकोटाPublished: Jul 20, 2019 08:48:54 pm

Submitted by:

Rajesh Tripathi

50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित, दो सहअभियुक्तों को 5-5 वर्ष व 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित
 

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किशोरी का अपहरण व बलात्कार के आरोपी को 10 साल का कारावास

कोटा. किशोरी का अपहरण कर उससे बलात्कार के मामले में पोक्सो विशिष्ट न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जबकि दो अन्य सह आरोपियों को 5-5 वर्ष के कारावास व 25-25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। पीडि़ता के परिजनों ने मंडाना थाने में 19 नवंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 18 नवंबर 2014 को शाम को 6 बजे कोयले का कट्टा रखने किसी महिला के घर पांच सौ रुपए लेकर गई थी, जो वापस घर नहीं लौटी। इस पर उन्होंने पड़ोस में तलाश किया, लेकिन पता नहीं चला। शक है कि उनके घर के पास ही रहने वाला मोहम्मद हुसैन उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश शुरू की।
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पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मंडाना निवासी मोहम्मद हुसैन, सहअभियुक्त बरकत अली एवं सल्ली उर्फ सलमा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच में पाया कि मोहम्मद हुसैन व उसके अन्य साथी किशोरी को एक मकान में ले गए। जहां उसके साथ मोहम्मद हुसैन ने बलात्कार किया। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद हुसैन के खिलाफ बलात्कार एवं अपहरण तथा सलमा एवं बरकत अली के विरुद्ध अपहरण एवं षड्यंत्र की धाराओं में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक संजय राठौर ने इस मामले में 23 गवाहों के बयान कराए। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करने के बाद आरोपी मोहम्मद हुसैन को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जबकि आरोपी बरकत अली एवं सलमा को 5-5 साल की कैद एवं 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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