उसने खुद को बेगुनाह बताते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिाका लगाई थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। फिर उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई। इसे हाईकोर्ट ने भी खारिज कर लिया। इसी बीच कोतवाली पुलिस ने फरार राजस्व निरीक्षक बीडी कुशवाहा को सीधी मध्यप्रदेश से हिरासत में लिया है।
कोरिया जिले के बैकुंठपुर कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम चेर निवासी २ महिला ने राजस्व निरीक्षक भगवान दास कुशवाहा पिता हीरालाल कुशवाहा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिलाओं ने अपनी शिकायत में यह उल्लेख किया था कि उनके भाई द्वारा जमीन बेचने के विवाद के संबंध में 24 मार्च 2017 को राजस्व निरीक्षक के घर दोनों जानकारी लेने गई थी।
इस दौरान राजस्व निरीक्षक ने बातों ही बातों में उनके साथ छेडख़ानी शुरु कर दी। इसका उन्होंने विरोध किया और उसके घर से बाहर निकल गईं। इधर खुद को बचाने के लिए राजस्व निरीक्षक ने भी दोनों महिलाओं के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था। मामले में महिलाओं ने न्यायालय में भी परिवाद दायर किया था।
जांच पश्चात कोतवाली पुलिस ने राजस्व निरीक्षक के खिलाफ 294, 354 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया था। अपराध दर्ज होने के बाद से ही आरोपी राजस्व निरीक्षक फरार हो गया था। इस बीच अग्रिम जमानत के लिए उसने जिला एवं सत्र न्यायालय में भी अपील की थी लेकिन यहां से उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी।
इसके बाद उसने बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई लेकिन वहां भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई थी। मामले में कोतवाली पुलिस ने राजस्व निरीक्षक को सीधी मध्यप्रदेश से हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।