एमसीबी जिले के केल्हारी निवासी रवि गुप्ता ने न्यायालय कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी (पंचायत) मनेंद्रगढ़ में प्रकरण प्रस्तुत किया था। इसमें जनपद सदस्य मकसूद आलम को धारा-40 छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत पद से हटाने मांग रखी थी।
उसने बताया था कि निर्वाचित जनपद सदस्य मकसूद ग्राम केल्हारी निवासी हैं और केलुवा से जनपद सदस्य हैं। उनके निर्वाचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत केलुवा और डांड़हंसवाही आते हैं। जो अपनी पदीय कर्तव्यों के विरुद्ध जाकर पंचायत कार्यों में मटेरियल सप्लाई कर लाभ अर्जित किए हैं। इसकी आरटीआई से जानकारी मिली है।
जनपद सदस्य बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एवं सिविल कांट्रैक्टर पीडब्ल्यूडी केल्हारी के प्रोपराइटर हैं। ग्राम पंचायत केलुवा और डांड़हंसवाही की मिलीभगत से 6 बिल प्रस्तुत कर करीब 19.90 लाख रुपए की राशि निकाली है।
उनके किसी भी बिल में जीएसटी अथवा अन्य टैक्स का उल्लेख नहीं है। जनपद सदस्य का यह कृत्य पंचायत राज अधिनियम की धारा 100 का स्पष्ट उल्लंघन है। मामले में प्रार्थी रवि गुप्ता ने जनपद सदस्य को पद से हटाने मांग रखी थी।
इतनी राशि निकाली थी
-ग्राम केलुवा से 10 फरवरी 2021 को 4 लाख 2 हजार रुपए।
-ग्राम केलुवा से 10 फरवरी 21 को 6 लाख 7 हजार 105 रुपए।
-ग्राम केलुवा से 20 जनवरी 21 को 3 लाख 70 हजार 895 रुपए।
-ग्राम केलुवा से 20 जनवरी 21 को 26 हजार 960 रुपए।
-ग्राम डांड़हंसवाही से 28 सितंबर 21 को 1 लाख 48 हजार 70 रुपए।
-ग्राम डांड़हंसवाही से 28 सितंबर 21 को 1 लाख 81 हजार 413 रुपए।
-ग्राम डांड़हंसवाही से 28 सितंबर 21 को 1 लाख 82 हजार 550 रुपए।
कारण बताओ नोटिस, जवाब आया- कोई काम नहीं कराया हूं
मामले में जनपद सदस्य मकसूद को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। जवाब में बताया था कि ग्राम पंचायत केलुवा, डांड़हंसवाही में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया हूं। सरपंच-सचिव द्वारा निर्माण कराया गया है। इसमें अलग-अलग दुकान से निर्माण सामग्री खरीदारी करते हैं।
पद से किया गया बर्खास्त
जांच में ये बात सामने आई कि बीडीसी का ठेेकेदार के रूप में पंजीयन भी है, जो बिना अनुमति ठेकेदारी करता है। बीडीसी ने पंचायत पदाधिकारी होने के बावजूद पंचायतों में बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कर लाभ अर्जित किया है। जो कि संहिता 1993 की धारा-40 में निहित प्रावधानों के तहत अवचार का दोषी है। न्यायालय कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी (पंचायत) डी राहुल वेंकट ने प्रकरण की सुनवाई कर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40(1) के तहत जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक-02 केलुवा मकसूद आलम को तत्काल पद से हटा दिया है।