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डबल मर्डर के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई डबल आजीवन कारावास की सजा, की थी पिता व भाई की हत्या

0 आरोपी ने मई 2021 में वारदात को दिया था अंजाम, प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा, 8 हजार रुपए को लेकर शुरु हुआ था विवाद

कोरीयाApr 18, 2024 / 08:55 am

rampravesh vishwakarma

बैकुंठपुर. 8 हजार रुपए के लिए पिता व भाई की डंडा मारकर हत्या करने वाले आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने डबल (दो बार) आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने वर्ष 2021 में पिता व भाई के ऊपर डंडे से प्राणघातक हमला किया था। दोनों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी।

सहायक लोक अभियोजक गोपाल सिंह के अनुसार एमसीबी जिले के जनकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोलगी में 10 मई 2021 को घटना हुई थी। प्रार्थी सुकवरिया बसोर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि सुबह करीब 9 बजे रिश्तेदार, पति सहित दोनों पुत्र मृतक गुलाब व आरोपी धनजीत ने शादी विवाह तय करने को लेकर बातचीत की।
उसके बाद पुत्र धनजीत बसोर (22) ने अपने बड़े भाई गुलाब बसोर से करीब 3-4 महीने पहले दिए 8 हजार रुपए वापस मांगा। इस बात को लेकर उनके बीच विवाद होने लगा। जब पिता ने विवाद करने से मना किया तो धनजीत ने डंडे से हत्या करने की नीयत से पिता चरका राम और बड़े भाई गुलाब के सिर पर प्राणघातक हमला कर दिया।
डंडे के प्रहार से पिता-पुत्र को गंभीर चोटें आईं और दोनों बेहोश हो गए थे। फिर दोनों को संजीवनी 108 एंबुलेंस से सीएचसी जनकपुर भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान दोनों पिता-पुत्र की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी धनजीत के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
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कोर्ट ने सुनाई डबल आजीवन कारावास की सजा

प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने अपराध की प्रकृति व अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रख आरोपी धनजीत बसोर को धारा 302 में दो बार आजीवन कारावास और 500-500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर दो बार 2-2 साल अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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