उन्होंने कहा कि पत्नी को तत्काल तीन तलाक के जरिये छोडऩे वाले मुस्लिम पुरुष को तीन साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। नया कानून मुस्लिम महिलाएं (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 मुस्लिम पति की ओर से दिए जाने वाले तलाक ए बिद्दत यानी तत्काल तीन तलाक को गैरकानूनी बताता है।
सिद्दीकुल्ला ने कहा कि वह Triple Talaq कानून का पास होना दुख का विषय है। यह इस्लाम पर प्रहार करने के समान है। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार तीन तलाक के खिलाफ कानून को लेकर ममता बनर्जी सरकार के मंत्री के इस बयान से विवाद छिड़ सकता है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने इस संदर्भ में चौधरी के बयान को उनका निजी विचार करार दिया है।