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कांस्टेबल असीम दाम हत्याकाण्ड में सात को उम्रकैद

locationकोलकाताPublished: Nov 15, 2018 07:53:43 pm

Submitted by:

Manoj Singh

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहित अन्य धाराओं के तहत ठहराए गए दोषी
 

kolkata

कांस्टेबल असीम दाम हत्याकाण्ड में सात को उम्रकैद

बैरकपुर कोर्ट ने वर्ष 2012 में कोलकाता पुलिस के कांस्टेबल असीम दाम की हत्या मामले में बैरकपुर की अदालत ने सात जनों को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बुधवार को अदालत ने सभी को दोषी करार दिया था। असीम दाम की भांजी ने कहा कि कोर्ट की ओर से सातो आपराधियों को दी गई सजा से वे खुश नहीं है। वे चाहती हैं कि सभी सातों दोषियों मृत्यु दण्ड या उन्हें फांसी दी जाए। यहां तक कि सरकारी वकील ने कोर्ट से सातो दोषियों को फांसी देने की मांग की थी। इन लोगों ने सिर्फ हमारे माम को ही नहीं मारा है, बल्कि हमे पिछले छह साल से बहुत ही कठिन कानूनी लड़ाई लड़ी पड़ी थी।
कोलकाता
उत्तर 24 परगना के बिशरपाड़ा में वर्ष 2012 में कोलकाता पुलिस के कांस्टेबल असीम दाम की हत्या मामले में बैरकपुर की अदालत ने सात जनों को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बुधवार को अदालत ने सभी को दोषी करार दिया था। हालांकि असीम दाम के परिवार का कहना है कि दोषियों को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। सजा पाने वालों के नाम प्रसेनजीत दत्त, विश्वजीत घोष, अभिजीत घोष, देबू मुखर्जी, कुंतल चक्रवर्ती, तपन चंद व बाटू मजुमदार है। इन सभी को बैरकपुर कोर्ट के जज तापस कुमार मित्रा ने बुधवार को ही भारतीय दंड संहिता की धारा-302 सहित अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। 8 मार्च,2012 को होली के दिन इन लोगों ने रंग लगाने के नाम पर असीम दाम की भांजी के साथ छेड़छाड़ करना आरंभ कर दिया था। असीम दाम इन मनचलों से भांजी को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। स्थानीय लोगों के जमा होने के बाद बदमास भाग गए। थोड़ी दे बाद आठ बदमाश धारदार हथियार के साथ आए और असीम दाम पर हमला कर दिया। बदमासों ने धारदार हथियार से आसीम दाम के सिर पर वार बुरी तरह घायल कर दिया था। तीन बाद असीम दाम की मृत्यु अस्पताल में हो गई थी। इसी घटना के 8 आरोपी थे। एक को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
असीम दाम की भांजी ने कहा कि कोर्ट की ओर से सातो आपराधियों को दी गई सजा से वे खुश नहीं है। वे चाहती हैं कि सभी सातों दोषियों मृत्यु दण्ड या उन्हें फांसी दी जाए। यहां तक कि सरकारी वकील ने कोर्ट से सातो दोषियों को फांसी देने की मांग की थी। इन लोगों ने सिर्फ हमारे माम को ही नहीं मारा है, बल्कि हमे पिछले छह साल से बहुत ही कठिन कानूनी लड़ाई लड़ी पड़ी थी। बैरकपुर कोर्ट ने जिन सात लोगों को कंासटेबल की हत्या करने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई है उनके नाम अभिजीत घोष, विश्वजीत घोष, देबु मुखर्जी, पीन्टू मजुमदार, कुंतल चक्रवर्ती, प्रशन्जीत दत्त औरतापस चंद्रा है। आठवा अपराधी अभी भी फरार है, जिसका नाम जब्बर घोष है।
हाई कोर्ट में जाएंगे दोषी
दूसरी ओर बैरकपुर कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा पाने वाले सातों दोषी कलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनके वकील ने कहा कि वे नीचली आदालत ने जिन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाया है वे निर्दोष हैं। वे कोर्ट के फैसले को जल्द ही हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।
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