——————- अगले साल कोई रोके, तो अदालत को बताएं : हाईकोर्ट – तिलजला में गणेश पूजा का मामला कोलकाता तिलजला में गणेश पूजा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिन्दू जागरण मंच से इस साल बदले हुए स्थान पर तथा अगले साल से पुराने स्थान पर पूजा करने को कहा। न्यायाधीश देवांशु बसाक ने कहा कि अगले साल से पुराने स्थान पर पूजा करने से अगर कोई रोके तो अदालत को सूचित करें। २५ तिलजला रोड में हिन्दू जागरण मंच लम्बे समय से गणेश पूजा करता था। पिछले साल फारुक नाम एक व्यक्ति ने वहां पूजा करने से मना कर दिया था। पूजा कमेटी ने इस बावत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पूजा कमेटी को वहां से कुछ दूर हट कर पूजा करने को कहा गया। पुलिस की ओर से पूजा कमेटी को आश्वासन दिया गया था कि अगले साल अर्थात 2018 से पूजा पुराने स्थान पर ही की जा सकेगी, लेकिन इस साल भी पूजा कमेटी को पुराने स्थान पर पूजा करने से रोक दिया गया। पुलिस ने कहा कि कोलकाता नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। कमेटी की ओर से निगम में आवेदन जमा दिया गया, लेकिन अनुमति नहीं मिली। पुराने स्थान पर पूजा की अनुमति के लिए हिंदू जागरण मंच के संतोष कुमार बसाक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले पर बुधवार को सुवाई हुई।