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कोलकाता

नौकरी गंवानेवालों को अप्रेल महीने का वेतन देगी राज्य सरकार

कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि नौकरी गंवा चुके 25 हजार 753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अप्रेल महीने का वेतन दिया जाएगा।

कोलकाताApr 25, 2024 / 08:38 pm

Krishna Das Parth

pradarshan karte log

People protesting against corruption in education in Dharmatalla, Kolkata.

कहा, श्रम अधिनियम के तहत लिया गया यह फैसला

जब तक चलेगा मामला नहीं रुकेगी किसी की सैलरी

कोलकाता . कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि नौकरी गंवा चुके 25 हजार 753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अप्रेल महीने का वेतन दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक यह फैसला श्रम अधिनियम के तहत लिया गया है। इतना ही नहीं जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तब तक किसी की सैलरी नहीं रोकी जाएगी।
राज्य पहले ही रद्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। शिक्षा विभाग के अलावा स्कूल सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी अलग-अलग मामले दायर किये हैं। नतीजतन, यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, चूंकि मामला लंबित है और उन सभी 25,753 ने पूरे अप्रेल महीने में काम किया है, इसलिए उन्हें भुगतान किया जाएगा। श्रम कानून के अनुसार, जो कोई काम करता है उसे उचित वेतन देना पड़ता है। उस कानून का पालन करते हुए राज्य ने बेरोजगारों को अप्रेल का वेतन देने का फैसला किया है।
गौरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को एसएससी भर्ती ‘भ्रष्टाचार’ मामले में 2016 की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की घोषणा की थी। न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि 25,753 लोगों की नौकरियां रद्द की जा रही हैं। खत्म हो चुके पैनल से नौकरी पाने वालो को पूरा वेतन वापस करना होगा। उस वेतन को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वापस करना होगा। साथ ही कोर्ट ने सीबीआइ को इस मामले में जांच जारी रखने को कहा। जरूरत पडऩे पर केंद्रीय एजेंसी संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर सकती है। यहां तक कि राज्य कैबिनेट के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं।
हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया। उनका तर्क है कि 5,000 नौकरी पाने वालों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। शेष 20,000 शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी क्यों भुगतेंगे? क्यों उन्हें सज़ा मिलेगी? क्यों रद्द होगी पूरी भर्ती प्रक्रिया? योग्य बेरोजगारों के पक्ष में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया है।

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