कोलकाता मोटरसाइकिल खरीदने की ईच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर! मोटरसाइकिल खरीदने के समय उन्हें शोरूम में ड्राइविंग लाइसेंस का जेरॉक्स जमा नहीं देना पड़ेगा। मोटरसाइकिल खरीदने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी संबंधी राज्य परिवहन विभाग की निर्देशिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम स्थगितादेश लगा दिया है। अदालत के अगले फैसले तक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरसाइकिल की खरीद की जा सकती है। २८ जून को राज्य परिवहन विभाग ने मोटरसाइकिल खरीद के संबंध में एक निर्देशिका जारी की थी। निर्देशिका में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि मोटरसाइकिल खरीदते समय १८ साल या उससे अधिक के उम्र के लोगों को शोरूम में वाध्यतामूलक रूप से ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ेगा और उसकी जेरॉक्स कॉपी जमा करना होगा। हालांकि 19 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं बताया गया था। उनके मामले में माता-पिता की सहमति की जरूरी बताई गई थी। मोटरसाइकिल खरीदने के समय शोरूम में माता-पिता की मौजूदगी को वाध्यतामूलक बताया गया था। मोटरसाइकिल विक्रेता संगठनों ने राज्य परिवहन विभाग की उक्त निर्देशिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई की गई। राज्य सरकार और मोटरसाइकिल विक्रेता संगठनों दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने निर्देशिका पर अंतरिम स्थगितादेश लगा दिया। अदालत के फैसले पर मोटरसाइिकल विक्रेताअों ने खुशी जाहिर की है। समाचार लिखे जाने तक राज्य परिवहन विभाग की अोर से कोई प्रतिक्रिया नहीं अाई थी।