scriptपश्चिम बंगाल में Economically Weaker Section को आरक्षण का रास्ता साफ | Mamata Govt. okay on Reservation to General EWS | Patrika News

पश्चिम बंगाल में Economically Weaker Section को आरक्षण का रास्ता साफ

locationकोलकाताPublished: Jul 16, 2019 10:15:13 pm

Submitted by:

Prabhat Kumar Gupta

West Bengal Government ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने को लेकर Notification जारी कर दी है। राज्य के Chief Secretary मलय कुमार दे ने सचिवालय नवान्न में आधिकारिक तौर पर इसे जारी किया।

kolkata west bengal

पश्चिम बंगाल में Economically Weaker Section को आरक्षण का रास्ता साफ

आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण का रास्ता साफ

– शिक्षण संस्थानों-नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी
कोलकाता.

राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के मुख्य सचिव मलय कुमार दे ने सचिवालय नवान्न में आधिकारिक तौर पर इसे जारी किया। सीएम ममता बनर्जी का यह निर्णय लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की इस तरह की घोषणा के करीब छह महीने बाद आया। ममता के इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि सीएम ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव 2019 में मिली हार और आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। ताकि नाराज सवर्ण समुदाय का मत तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में किया जा सके। सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में खोते जनाधार को बचाने के लिए ममता ने यह आरक्षण कार्ड खेला है। सरकार के इस फैसले को 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आरक्षण का लाभ पाने वाले परिवारों को आमदनी से संबंधित प्रमाण पत्र डीएम, एडीएम,एसडीओ तथा कोलकाता नगर निगम के मामले में डीडब्ल्यूओ की ओर से जारी किए जाएं। आवेदन के साथ उक्त प्रमाण पत्र पेश करने के पश्चात् ही कमजोर लोग 10 फीसदी आरक्षण पाने के पात्र होंगे।
आरक्षण का लाभ पाने की ये हैं शर्तें-
– परिवारों की कुल सालाना आमदनी आठ लाख रुपए तक होना आरक्षण का लाभ पाने का एक मापदण्ड तय किया गया है। यह आमदनी वेतन, कृषि, बिजनेस और पेशा के श्रोत से होनी चाहिए।
– ऐसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि जमीन नहीं हो। 1000 वर्गफुट या उससे अधिक जमीन पर आवासीय मकान हो।
-शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग गज या उससे अधिक की आवासीय जमीन होना अनिवार्य।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो