हाईकोर्ट ने सब पोस्टमास्टर का वेतन रोका
कोलकाताPublished: Mar 02, 2019 02:49:21 pm
– एक उपभोक्ता को परेशान करने का मामला
हाईकोर्ट ने सब पोस्टमास्टर का वेतन रोका
एक उपभोक्ता को परेशान करने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व बर्दवान जिले के भातार पोस्ट आफिस के सब पोस्टमास्टर का वेतन रोकने का निर्देश जारी किया है। शुक्रवार को न्यायाधीश देवांशु बसाक ने अगला आदेश जारी नहीं होने तक सब पोस्टमास्टर का वेतन रोकने का आदेश जारी किया। अदालत ने पूर्व बर्दमान जिला पोस्ट आफिस के सीनियर सुपरिंटेंडेंट को 9 मार्च को अदालत में हाजिर होने का निर्देश जारी किया है। अमिताभ हाजरा नामक उपभोक्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके माता-पिता के साढ़े दस लाख रुपए पोस्ट आफिस में जमा हैं। 2016 में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद अमिताभ ने रुपए निकालने की कोशिश की, पर सब पोस्ट मास्टर ने उन्हें परेशान किया और रुपए भी उन्हें नहीं मिल सके। शुक्रवार को सुनवाई के वक्त न्यायाधीश देवांशु बसाक ने अपना क्रोध प्रकट करते हुए निर्देश जारी किया कि भातार पोस्ट आफिस के सब पोस्ट मास्टर का वेतन अगला आदेश जारी नहीं होने तक रोक रखा जाए।