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हाई कोर्ट ने भाजपा से मांगी रथ यात्रा की तीन संभावित तारीखें

locationकोलकाताPublished: Dec 18, 2018 11:29:33 pm

Submitted by:

Manoj Singh

लालबाजार में बैठक की फुटेज भी मंगवाई, रथ यात्रा पर आज फिर सुनवाई
 

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हाई कोर्ट ने भाजपा से मांगी रथ यात्रा की तीन संभावित तारीखें

रथ यात्रा पर पार्टी की याचिका पर बुधवार को भी की अदालत में सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती ने भाजपा से रथ यात्रा की तीन संभावित तारीखें मांगी और यात्रा के दौरान हिंसा और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगडऩे की आशंका को रोकने के लिए प्रतिबंधों की सूची देने का निर्देश दिया। दूसरी ओर राज्य सरकार को अदालत ने निर्देश जारी किया है कि 13 दिसंबर को राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मुख्य सचिव, गृह सचिव तथा पुलिस महानिदेशक के साथ लालबाजार में भाजपा के तीन नेता दिलीप घोष, मुकुल राय तथा कैलाश विजयवर्गीय के साथ जो बैठक हुई थी उसका वीडियो फुटेज अदालत में पेश किया जाए।
कोलकाता
पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रस्तावित रथ यात्रा को लेकर उत्पन्न गतिरोध मंगलवार को भी खत्म नहीं हो पाया। रथ यात्रा पर पार्टी की याचिका पर बुधवार को भी हाईकोर्ट में न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती की अदालत में सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने भाजपा से रथ यात्रा की तीन संभावित तारीखें मांगी और यात्रा के दौरान हिंसा और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगडऩे की आशंका को रोकने के लिए प्रतिबंधों की सूची बुधवार को मामले की सुनवाई से पहले देने का निर्देश दिया। दूसरी ओर राज्य सरकार को अदालत ने निर्देश जारी किया है कि 13 दिसंबर को राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मुख्य सचिव, गृह सचिव तथा पुलिस महानिदेशक के साथ लालबाजार में भाजपा के तीन नेता दिलीप घोष, मुकुल राय तथा कैलाश विजयवर्गीय के साथ जो बैठक हुई थी उसका वीडियो फुटेज अदालत में पेश किया जाए। हाई कोर्ट ने भाजपा से पूछा कि क्या वह जरूरत पडऩे रथ यात्रा की तारीखों में फेरबदल करने को तैयार है यदि है तो वह रथ यात्रा की तीन संभावित तारीखें दे। इसके साथ ही रथ यात्रा के दौरान यात्रा की सुरक्षा के लिए उसने क्या सोचा है, यात्रा के दौरान साम्प्रदायिक सौहार्द बिगडऩे से रोकने के लिए वह खुद से प्रतिबंधों की सूची भी दे। इसपर बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाए। बुधवार को सुनवाई से पहले वीडियो फुटेज व बंद लिफाफे में रिपोर्ट दोनों ही अदालत को सौंपनी होंगी। रथ यात्रा की अनुमति न मिलने के मद्देनजर प्रदेश भाजपा ने एक बार फिर हाईकोर्ट की शरण ली है। जिसपर मंगलवार को भाजपा के अधिवक्ता एस के कपूर ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने रथ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक सदभाव नष्ट होने या हिंसा होने की जो आशंका जताई है, वह निराधार है। इधर, हाईकोर्ट के ही एक अधिवक्ता रमा प्रसाद सरकार ने रथ यात्रा की अनुमति न देने के संबंध में एक अलग जनहित याचिका दायर की है, जिसपर गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई हो सकती है। भाजपा के अधिवक्ता एस के कपूर ने अदालत से कहा कि भाजपा राज्य में लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालना चाहती है। संविधान ने यह अधिकार सबको दिया है। कल, बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।
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